नई दिल्लीPublished: Aug 07, 2021 01:46:27 pm
Shaitan Prajapat
केरल हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पत्नी के शरीर को पति द्वारा अपनी सम्पत्ति समझना और उसकी इच्छा के विरुद्ध यौन संबंध बनाना वैवाहिक बलात्कार है।
नई दिल्ली। पति-पत्नी के रिश्ते में उतार-चढ़ाव आते रहते है। कई बार दोनों के बीच तलाक की नौबत तक आ जाती है। पति और पत्नी के तलाक के कई मामले मे अपने पढ़े और सुने होंगे। केरल हाई कोर्ट ने तलाक को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। उच्च न्यायालय ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पत्नी के शरीर को पति द्वारा अपनी सम्पत्ति समझना और उसकी इच्छा के विरुद्ध यौन संबंध बनाना वैवाहिक बलात्कार है। केरल हाईकोर्ट ने कहा कि भले ही मैरिटल रेप के मामले में सजा देने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, लेकिन इस आधार पर तलाक का दावा किया जा सकता है। कोर्ट ने क्रूरता के आधार पर तलाक की याचिका स्वीकार करने वाले पारिवारिक न्यायालय के फैसले के खिलाफ पति की अपील खारिज कर दी।