23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English
icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मोदी कैबिनेट से POCSO एक्ट 2012 में संशोधन को मिली मंजूरी, बच्चों से रेप के अपराध में मौत की सजा

बुधवार को Modi Cabinet Approves Pocso Amendment Act Child Rape करने के अपराध में होगी मौत की सजा मोदी कैबिनेट ने Transgender Bill को भी दी मंजूरी

2 min read
Google source verification
modi cabinet

मोदी कैबिनेट से POCSO एक्ट 2012 में संशोधन को मिली मंजूरी, बच्चों से रेप के अपराध में होगी मौत

नई दिल्ली। मोदी कैबिनेट ने बुधवार को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO)अधिनियम 2012 में संशोधन को मंजूरी दे दी ( modi Cabinet approves pocso amendment act ) है। इस संशोधन के तहत बच्चों ( child ) के खिलाफ यौन अपराधों (sexual offences) को अंजाम देने वालों को मौत की सजा का प्रावधान है।

बता दें कि बुधवार को मौदी कैबिनेट की मीटिंग हुई। इस बैठक में पॉक्सो अधिनियम 2012 में संशोधन के अलावा कई अहम फैसले लिए गए।

यह भी पढ़ें-झारखंड: विपक्षी पार्टियों ने साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने का किया फैसला

प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी

कैबिनेट मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्रियों प्रकाश जावड़ेकर , नरेन्द्र सिंह तोमर और संतोष गंगवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन फैसलों के बारे में जानकारी दी। बता दें कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीआईबी के प्रमुख सितांशु कार भी मौजूद थे।

इस दौरान प्रकाश जावड़ेकर ने बताया, 'कैबिनेट ने बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम 2012 में संशोधन को मंजूरी दे दी है।

प्रधानमंत्री सड़क योजना का विस्तार

बैठक में कैबिनेट ने प्रधानमंत्री सड़क योजना के तीसरे चरण के विस्तार को भी मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया है कि इस योजना के तहत 1,25,000 किलोमीटर की सड़क देश में बनाई जाएगी। सड़क बनाने में लगभग 80,250 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान है।

यह भी पढ़ें-सिख फॉर जस्टिस संगठन पर भारत ने लगाया प्रतिबंध, अलगाववादी एजेंडे को देता था बढ़ावा

ट्रांसजेंडर बिल को मंजूरी

मोदी कैबिनेट से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक 2019 को भी मंजूरी मिली। इस बिल में ट्रांसजेंडरों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास के लिए काम किए जाने का प्रावधान किया गया है।

मजदूरों को मिलेगी ये सुविधा

कैबिनेट ने मजदूरों से जुड़े कई अहम फैसलों को आज मंजूरी दी। इसमें व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्तों के विधेयक, 2019 को भी मंजूरी मिली है। इसके अनंतर्गत 13 केंद्रीय श्रम कानूनों को नए कोड के तहत लाया गया है।

बता दें कि यह उन सभी कंपनियों पर लागू होगा, जिनमें 10 या उससे ज्यादा कर्मचारी हैं। इसके अलावा खदानों और बंदरगाहों पर काम करने वाले हर एक कर्मचारी को इसका लाभ मिले, इस पर भी जोर दिया जाएगा।

इस बारे में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि इस सुविधा का लाभ 40 करोड़ से ज्यादा मजदूरों को मिलेगा। हर महीने तय तारीख को मजदूरी दी जाएगी।

यही नहीं ऑक्यूपेशनर सेफ्टी बिल इसी लोकसभा सत्र में आएगा। जिसके तहत अब हर श्रमिक को अप्वाइंटमेंट लेटर दिया जाएगा। इसके अलावा हर महीने श्रमिकों के स्वास्थ्य का चेकअप अनिवार्य किया जाएगा।