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निर्भया केसः चारों दोषियों की फांसी का बाद होगा पोस्टमॉर्टम, कल सुप्रीम कोर्ट में होनी है अहम सुनवाई

Nirbhaya Case चारों दोषियों को लेकर आई बड़ी खबर तिहाड़ जेल पहली बार करेगा फांसी के बाद पोस्टमॉर्टम आखिरी बार अफजल गुरु को दी गई थी फांसी, जेल में ही दफनाया

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नई दिल्ली। निर्भया गैंगरेप मामले में ( Nirbhaya Case ) अब हर किसी की नजर उस पल पर टिकी है जब निर्भया के दरिंदों को तिहाड़ जेल ( Tihar Jail ) के 3 नंबर सेल में फांसी के तख्ते पर लटकाया जाएगा। हालांकि दो दोषियों को फांसी टलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) में क्यूरेटिव पिटिशन ( Curative Petition ) दाखिल की है, जिस पर कल यानी 14 जनवरी को सुनवाई हो सकती है।

ऐसे में निर्भया के दोषियों को थोड़ी और मोहलत मिल सकती है। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि फांसी के बाद निर्भया के चारों दोषियों के शवों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा।

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पहली बार होगा ये काम

आपको बता दें कि फांसी के बाद निर्भया के दोषियों का पोस्टमॉर्टम होता है तो यह पहला मौका होगा जब फांसी के बाद शवों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा।

फांसी से एक दिन पहले होगा मुआयना
दरअसल फांसी की तारीख से ठीक 1 दिन पहले ( अगल 22 जनवरी को फांसी होती है तो 21 जनवरी को ) जेल अधिकारी, डाक्टरों की टीम, एसडीमए फांसी घर का मुआयना करेंगे। डॉक्टरों की टीम जल्लाद को हिदायत देगी कि दोषियों की लंबाई के हिसाब से रस्सी की लंबाई रखे।

ताकि ना लगे झटका
जेल सूत्रों की मानें तो फांसी को लेकर एक ट्रायल भी हो सकता है। क्योंकि फांसी के दौरान दोषी की गर्दन में झटका ना लगे, इसके लिए फंदा लगाने के बाद शरीर को कुंए में धीरे-धीरे छोड़ा जाएगा।


अफजल को दी गई आखिरी फांसी
तिहाड़ में आखिरी बार फांसी पर अफजल गुरु लटकाया गया था। खास बात यह है कि उसका भी पोस्टमॉर्टम नहीं हुआ ता।

जेल में दफनाया
आपको बता दें कि अफजल गुरु को फांसी के बाद जेल में ही दफना दिया गया था। वहीं अफजल गुरु से पहले रंगा-बिल्ला, सतवंत सिंह सहित जितने भी दोषियों को फांसी दी गई है, उनके पोस्टमार्टम नहीं कराए गए थे. हालांकि, अब नए जेल नियम के मुताबिक दोषियों का पोस्टमार्टम कराना होगा।

बता दें कि निर्भया मामले में अदालत ने 22 जनवरी की सुबह 7 बजे चारों दोषियों की फांसी की सजा तय की है।


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