नई दिल्लीPublished: Aug 10, 2021 01:53:25 pm
Shaitan Prajapat
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा कि अगर किसी उम्मीदवार के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज है या उम्मीदवार किसी मामले में आरोपी है तो उसकी जानकारी भी 48 घंटे (दो दिन) के भीतर देनी होगी।
नई दिल्ली। राजनीति के अपराधीकरण से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों की घोषणा के 48 घंटे के भीतर उनसे जुड़ी हर जानकारी सार्वजनिक करें। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि अगर किसी उम्मीदवार के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज है या उम्मीदवार किसी मामले में आरोपी है तो उसकी जानकारी भी 48 घंटे (दो दिन) के भीतर देनी होगी। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान कई उम्मीदवारों द्वारा उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की जानकारी नहीं दी गई थी। बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है।