12 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English
home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका को SC ने किया खारिज

11 जनवरी को दिल्ली हाईकोर्ट ने राकेश अस्थाना के खिलाफ एफआईआर को रद्द करने से इंकार कर दिया था

less than 1 minute read
Google source verification
asthana

राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका को SC ने किया खारिज

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना को लेकर डाली गयी एक याचिका को खारीज कर दिया है। इस याचिका में राकेश अस्थाना की नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के प्रमुख पद पर नियुक्ति को चुनौती दी गई थी।

यह भी पढ़ें-अगस्ता वेस्टलैंड: भारत लाए गए राजीव सक्सेना और दीपक तलवार, ईडी ने शुरू की पूछताछ

बता दें कि इस याचिका में उनकी नियुक्ति पर सवाल उठाए गए हैं। याचिका में कहा गया कि एफआईआर दर्ज होने के बाद उनकी नियुक्ति कैसे हो सकती है। वहीं, 11 जनवरी को दिल्ली हाईकोर्ट ने राकेश अस्थाना के खिलाफ एफआईआर को रद्द करने से इंकार कर दिया था।

यह भी पढ़ें-दिल्ली में बारिश के आसार, आंधी-तूफान के साथ ओलावृष्टि की संभावना

आपको बता दें कि राकेश अस्थाना आपराधिक कदाचार, भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश रचने जैसे आरोप हैं। हैदराबाद के एक कारोबारी सतीश बाबू सना ने अस्थाना पर भ्रष्टाचार, रंगदारी और गंभीर कदाचार के आरोप लगाए थे। जानकारी के मुताबिक , कारोबारी सतीश बाबू सना ने एक मामले में राहत पाने के लिए कथित रूप से अस्थाना को रिश्वत दी थी। सना द्वार की शियायक पर एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है।