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आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को रफाल से जुड़े सरकार के दावे पर अपना फैसला सुनाया है। सरकार की ओर से कहा गया था कि 14 दिसंबर, 2018 के न्यायालय के फैसले की समीक्षा के लिए याचिकाकर्ताओं द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों पर उसका विशेषाधिकार है। सरकार ने पूर्व वित्तमंत्री यशवंत सिन्हा, पत्रकार से नेता बने अरुण शौरी और सामाजिक कार्यकर्ता-वकील प्रशांत भूषण की तरफ से दायर याचिका को खारिज करने की मांग की थी। सरकार ने कहा था कि तीनों याचिकाकर्ताओं ने अपनी समीक्षा याचिका में जिन दस्तावेजों का इस्तेमाल किया है, उनपर उसका विशेषाधिकार है और उन दस्तावेजों को याचिका से हटा देना चाहिए।
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सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि मूल दस्तावेजों की छाया प्रतियां अनधिकृत रूप से तैयार की गईं और इसकी जांच की जा रही है। आपको बता दें कि यशवंत सिन्हा, शौरी और भूषण की तरफ से दायर याचिका पर फैसला 14 मार्च को सुरक्षित कर लिया गया था। यह एक फैसला प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की पीठ ने सुनाया है।
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