17 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोरोना वायरसः सुप्रीम कोर्ट भी सतर्क, सोमवार से सिर्फ जरूरी मामलों की होगी सुनवाई

Coronavirus को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला अब सिर्फ अर्जेंट मामलों की ही होगी सुनवाई चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया निर्णय

2 min read
Google source verification
Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( Coronavirus ) का असर देशभर के कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। राजधानी दिल्ली ( Delhi ) भी इससे अछूती नहीं है। अब तक देश में कोरोना वारयस से संक्रमित लोगों की संख्या 81 तक पहुंच गई है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) ने कोरोना वायरस को लेकर बड़ा कदम उठाया है।

कोरोना वायरस की भयावहता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट भी सतर्क हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार से अब केवल अर्जेंट मामलों की ही सुनवाई होगी।

निर्भया गैंगरेप केस में आई सबसे बड़ी खबर, दोषी से जेल से ही उठाया ये कदम

कोरोना वायरस से निपटने के लिए देशभर के कई राज्यों में जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस वैश्विक महामारी ( Covid-19) का शुक्रवार को संज्ञान लेते हुए निर्णय लिया कि सिर्फ अर्जेंट मामलों की ही सुनवाई होगी और संबंधित वकीलों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को न्यायालय कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

सामूहिक रूप से लोगों के एकत्र नहीं होने के बारे में केन्द्र के निर्देश का संज्ञान लेने के बाद प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता में शुक्रवार को बैठक हुई। इसमें यह निर्णय लिया गया।

कोरोना वायरस के चलते भारतीय सेना ने लिया बड़ा फैसला, अब नहीं होगी कोई भी भर्ती

इस संबंध में जारी शीर्ष अदालत की अधिसूचना में कहा गया है कि भारत सरकार की ओर से जारी परामर्श की समीक्षा करने और चिकित्सा के पेशे में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा विशेषज्ञों की राय और सभी आगंतुकों, वादकारियों, वकीलों, न्यायालय के कर्मचारियों, सुरक्षा, रख रखाव और सहायक स्टाफ, मीडियाकर्मियों की सुरक्षा एवं उनके कल्याण को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी ने न्यायालयों में मुकदमों की सुनवाई सिर्फ आवश्यक मामलों तक सीमित रखने का निर्णय लिया है।

अधिसूचना में कहा गया है कि शीर्ष अदालत के न्यायालय कक्ष में मुकदमों में पेश होने वाले वकीलों के अलावा किसी भी अन्य व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

उच्चतम न्यायालय में इस समय होली का अवकाश है और सोमवार 16 मार्च से शीर्ष अदालत फिर से खुल रहा है।