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ससुराल पक्ष से पीड़ित औरतों को सुप्रीम कोर्ट से राहत, अब कहीं से भी दर्ज होगा प्रताड़ना केस

अब पीड़िताओं को शिकायत दर्ज करने के ससुराल जाने की जरूरत नहीं
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लाखों पीड़िताओं को मिलेगी बड़ी राहत
लाखों औरतें हर साल होती हैं ससुराल पक्ष से मारपीट का शिकार

Apr 09, 2019 / 03:00 pm

Vineeta Vashisth

supreme court

ससुराल पक्ष से पीड़ित औरतों को  सुप्रीम कोर्ट से राहत, अब कहीं से भी दर्ज होगा प्रताड़ना केस

नई दिल्लीः ससुराल में रोज-रोज की प्रताड़ना से आहत महिलाओं को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी राहत प्रदान की है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि ससुराल वालों की मारपीट और अन्य सभी तरह की प्रताड़नाओं की शिकार औरतें अब किसी भी जगह से शिकायत दर्ज करा पाएंगी।

पहले ऐसा नहीं था, पहले महिलाओं को ससुराल वाले इलाके से ही शिकायत दर्ज करानी पड़ती थी। ऐसे मामलों में सुसराल वालों से पीड़ित महिलाएं कहीं दूर रहने को बाध्य होती हैं या ससुराल वालों से तंग होकर घर छोड़कर कहीं और रहने चली जाती हैं। लेकिन पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के लिए उन्हें वापस ससुराल क्षेत्र आना पड़ता है, जो उनके लिए असुरक्षित और दुविधा से भरा होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ससुराल वालों से पीड़ित औरतें किसी भी इलाके से अपनी शिकायत लिखवा सकती हैं।

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब पीड़िताओं को वैवाहिक स्थल पर जाकर रिपोर्ट दर्ज कराने की कोई बाध्यता नहीं है। वह जिस भी इलाके में रह रही हैं, घर से पास या दूर, उस इलाके के थाने में रिपोर्ट दर्ज करा सकती हैं।

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि ससुराल से मारपीट और प्रताड़ना की शिकार औरतें आईपीसी की धारा 498 A के तहत किसी भी पास के थाने में शिकायत दर्ज करा सकती हैं। औरतें चाहे अपने मां-बाप के साथ रह रही हों या कहीं मायके और ससुराल से अलग कहीं दूसरी जगह पर, वह उसी जगह के थाने में शिकायत दर्ज करा सकती हैं।

इतना ही नहीं महिलाएं जिस इलाके से मामला दर्ज करा रही हैं, उसी इलाके की पुलिस त्वरित तौर पर शिकायत लिखकर कार्रवाई भी शुरू करेगी। जब तक मामला चलेगा महिलाएं चाहें तो उस दौरान एक बार भी अपने वैवाहिक स्थल पर न जाना चाहें तो यह भी उनके अधिकार में होगा।

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बता दें कि ससुराल पक्ष की मारपीट, दहेज प्रताड़ना के चलते लाखों औरतें अपना ससुराल छोड़ देती हैं, कई मारपीट कर भगा दी जाती हैं और कुछ अपने बच्चों के साथ अन्यत्र रहन के लिए विवश हो जाती है।

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