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सुप्रीम कोर्ट ने रफाल पर मोदी सरकार को दी बड़ी राहत, सारी याचिकाएं खारिज

सियासी घमासान की वजह बनी देश की बहुचर्चित रफाल डील पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया।

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Sabarimala Temple

Suprem Court

नई दिल्ली। सियासी घमासान की वजह बनी देश की बहुचर्चित रफाल डील पर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को बड़ी राहत दी है। रफाल डील पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने डील की जांच को लेकर दाखिल की गई सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई ने कहा कि हमने पूरा मट्रीयल पढ़ा और हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं। इसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं की गई है। सीजेआई ने कहा कि रफाल की खरीद प्रक्रिया पर कोई सवाल नहीं है। रफाल की खरीद प्रक्रिया पर कोई सवाल नहीं है। कोर्ट ने कहा कि कीमत देखना कोर्ट का काम नहीं है। इससे पहले 14 दिसंबर को देश की शीर्ष अदालत ने इस डील को लेकर जांच किए जाने की मांग वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आपको बता दें कि मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई की बेंच ने इन याचिकाओं पर सुनवाई की थी। गोगोई ने सुनवाई के दौरान 14 नवंबर को रक्षा संबंधी इस डील पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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अदालत की निगरानी में डील की जांच कराने की मांग

दरअसल, एडवोकेट एमएल शर्मा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में अदालत की निगरानी में डील की जांच कराने की मांग की गई थी। जबकि इसके बाद विनीत ढांडा नाम के एक अन्य अधिवक्ता ने भी ऐसी ही मांग करते हुए अदालत में अर्जी डाली थी। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजय सिंह ने भी रफाल डील के खिलाफ याचिका दायर कर इस मामले की जांच की मांग कोर्ट से की थी। हालांकि इससे पहले पूर्व केंद्र मंत्री यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी और प्रशांत भूषण भी याचिका दायर कर इस तरह की मांग उठा चुके हैं।

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58,000 करोड़ रुपये की रफाल डील

दरअसल, देश के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस समेत अन्य कुछ दलों का आरोप है कि 36 राफेल जेट विमानों की खरीद में अनियमितता बरती गई है। हालांकि केंद्र सरकार विपक्ष के इन दावों को लगातार खारिज करती रही है। आपको बता दें कि फ्रांस के साथ हुई इस डील में भारत ने 58,000 करोड़ रुपये की कीमत वाले 36 राफेल जेट खरीदने का समझौता किया है।