
दिल्ली की साकेत कोर्ट ने तबलीगी जमात के 8 लोगों को किया आरोपमुक्त
नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस ( Coronavirus ) का खतरा फैलाने में अहम भूमिका निभाने वाले तबलीगी जमातियों ( Tablighi Jamaat ) को लेकर दिल्ली ( Delhi ) की एक अदालत का बड़ा फैसला लिया है। दरअसल साकेत जिला कोर्ट ( Saket Court ) में ट्रायल का सामना कर रहे तबलीगी जमात से जुड़े आठ लोगों को आरोपमुक्त कर दिया है।
आपको बता दें कि दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज ( Nizamudding Markaz ) में विदेशों से आए तबलीगी जमातियों की वजह से देश के कई राज्यों में जाने के बाद कोरोना वायरस का फैलाव हुआ था। तभी से इनके खिलाफ केस चल रहा है।
पिछले 6 महीनों से चल रहे तबलीगी जमातियों के मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल कोर्ट ने कहा कि आठ तबलीगी जमातियों के खिलाफ कोई भी प्रथम दृष्टया सबूत नहीं है। इसलिए उन्हें आरोपमुक्त किया जाता है।
इन देशों से हैं आरोपमुक्त किए गए 8 तबलीगी
आरोपमुक्त किए गए आठ लोगों में से दो इंडोनेशिया से, एक किर्गिस्तान से, दो थाईलैंड से, एक नाइजीरिया से, एक कजाकिस्तान से और एक व्यक्ति जॉर्डन से है।
आपको बता दें कि मार्च महीने में निजामुद्दीन मरकज के कोरोना हॉटस्पॉट के रूप में उभरने के बाद तबलीगी जमात के लोग सुर्खियों में थे।
इन नियमों के उल्लंघन का लगा था आरोप
इन तबलीगी जमातियों पर वीजा शर्तों का उल्लंघन करने और मिशनरी गतिविधियों में लिप्त होने और सरकार के कोरोना वायरस संक्रमण के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने का आरोप लगा था। इसी के चलते दिल्ली पुलिस ने 955 विदेशियों को आरोप पत्र सौंपा था।
कई लौट चुके विदेश, 44 ने किया सामने करने का फैसला
दरअसल कई तबलीगी जमाती पहले ही याचिकाएं दायर कर अपने-अपने देश लौट चुके हैं। लेकिन 44 लोगों ने दिल्ली में खुद के खिलाफ लगाए आरोपों का सामना करने का फैसला लिया था। इनमें से 8 को कोर्ट ने आरोपमुक्त कर दिया है। अब 36 बचे हैं।
बचे 36 जमाती कर रहे सामना
आपको बता दें कि कोर्ट 36 अन्य विदेशी जमातियों को अधिनियम की धारा 14 और आईपीसी की धारा 270 और 271 के तहत पहले ही आरोपमुक्त कर चुकी है। लेकिन इसके बाद भी ये जमाती महामारी अधिनियिम, आपदा प्रबंधन अधिनियम और आईपीसी की अन्य धाराओं के तहत खुद पर लगे आरोपों का सामना कर रहे हैं।
Published on:
25 Aug 2020 03:03 pm
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