तमिलनाडु सरकार ने राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर ये लॉकडाउन बढ़ाया है। नए प्रतिबंधों के तहत किराने का सामान, सब्जियां, मछली और मांस बेचने वाली दुकानों को सुबह 6 बजे से 10 बजे के बीच ही खोलने की इजाजत होगी।
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इससे पहले इन सभी गतिविधियों के लिए दोपहर तक काम करने की अनुमति दी गई थी। इसके अलावे डुंज़ो जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों को केवल सुबह 6 बजे से 10 बजे के बीच वितरित करने की अनुमति होगी। अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी।
यात्रा के लिए ई-पंजीकरण जरूरी
सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि सड़क के किनारे सब्जी, फल और फूल बेचने वाली दुकानों को अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही चाय की दुकानों को भी खोलने की इजाजत नहीं होगी। विदेशों और अन्य राज्यों से तमिलनाडु आने वालों के लिए ई-पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है।
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इसके अलावा एक जिले से दूसरे जिले या फिर एक ही जिले में शादियों और अंतिम संस्कार जैसे आवश्यक कार्यों में शामिल होने संबंधि यात्रा के लिए ई-पंजीकरण अनिवार्य है। यह 17 मई से सुबह 6 बजे से लागू होगा। तमिलनाडु में 16 मई से 23 मई (रविवार) तक पूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा।
आपको बता दें कि तमिलनाडु में कोरोना संक्रमण से अब तक 14,99,485 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 16,768 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पूरे देश की बात करें तो अब तक 2,40,46,809 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 2,62,317 लोगों की जान जा चुकी है।