
राहत: ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, नहीं देनी होगी लेट फीस
नई दिल्ली। देश में कोरोना ( coronavirus ) महामारी की वजह से लागू लॉकडाउन ( Lockdown ) के बीच केंद्र सरकार ( Central Goverment ) ने मोटर व्हीकल ( Motor vehicle ) की शर्तों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। वाहनों के ड्राइविंग लाइसेंस ( driving license ) जारी करने पर जो लगाई गई थी, उसको सरकार ने शर्तों के साथ हटा लिया है। रविवार को केंद्र सरकार की ओर से मिली जानकारी के अनुसार मोटर व्हीकल संबंधित डॉक्युमेंट्स ( Motor vehicle related documents ) की डेडलाइन बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक 1 फरवरी 2020 के बाद अगर किसी डॉक्युमेंट की वैलिडेशन प्रक्रिया को पूरा नहीं किया जा सका है तो उस पर पेनाल्टी या लेट फीस नहीं भरनी होगी। यही नहीं सड़क, परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and National Highways) ने इसको लेकर एक गाइडलाइन भी जारी की है।
मंत्रालय की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार कोरोना संकट और लॉकडाउन के कारण अगर मोटर व्हीकल्स संबंधित किसी डॉक्युमेंट का काम पूरा नहीं हो पाया है या उसका रिन्युवल नहीं हो सका है तो इसके लिए 31 जुलाई 2020 तक छूट दी गई है। इस अवधि में किसी भी तरह की कोई पेनाल्टी या लेट फीस नहीं लगेगी।
आपको बता दें क मंत्रालय ने इससे पहले 30 मार्च 2020 को मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 और सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स, 1989 के तहत आवश्यक दस्तावेजों की अंतिम तिथिी को बढ़ा दिया था। मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि 1 फरवरी 2020 के बाद से जिन दस्तावेजों का रिन्युवल खत्म हो गया है तो 30 जून तक उसको वैध ही माना जाएगा।
Updated on:
25 May 2020 07:32 am
Published on:
24 May 2020 09:42 pm
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