
Unlock 6.0: Central government issues guidelines, know what will open and what not
नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी के बीच लागू लॉकडाउन को चरणबद्ध ढंग से खोलने की प्रक्रिया में केंद्र सरकार ने मंगलवार को नवंबर में लागू किए जाने वाले अनलॉक के छठे फेज ( Unlock 6.0 ) की गाइडलाइंस की घोषणा कर दी है। गृह मंत्रालय ने आदेश दिया है कि Unlock 5.0 के तहत जारी दिशानिर्देश अब 30 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिए गए हैं। वहीं, कंटेनमेंट जोन में 30 नवंबर तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है।
प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने इसस संबंध में जारी प्रेस विज्ञप्ति में मंगलवा को कहा, "गृह मंत्रालय (एमएचए) ने 30 सितंबर 2020 को फिर से खोले जाने संबंधी जारी किए गए दिशानिर्देशों को 30.11.2020 तक लागू किए जाने के लिए आज एक आदेश जारी किया।"
गृह मंत्रालय के मुताबिक Unlock 5.0 की गाइडलाइंस में पिछले महीने सिनेमा हॉलों को फिर से खोलने, खेल प्रशिक्षण के लिए स्वीमिंग पूल और प्रतिबंधों के साथ सभाओं में लोगों को जुटने की अनुमति दी थी।
COVID-19 महामारी से संबंधित मामलों पर निर्णय लेने वाले सर्वोच्च कार्यकारी निकायों में से एक गृह मंत्रालय ने सितंबर में सिनेमा हॉलों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ फिर से शुरू करने, सरकार द्वारा स्वीकृति के रूप में अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा और बंद स्थानों में 50 प्रतिशत क्षमता या अधिकतम 200 लोगों की सभाओं की अनुमति दी थी। अब यह सभी गतिविधियां अगले आदेश के जारी होने तक, 30 नवंबर तक जारी रहेंगी।
गौरतलब है कि गृह मंत्रालय ने 30 सितंबर 2020 को 1 अक्टूबर से लागू किए जाने वाले अनलॉक 5.0 संबंधी गाइडलाइंस जारी कर दी थीं। इन गाइडलाइंस के मुताबिक राज्य सरकारों को अपनी मर्जी से लॉकडाउन लागू किए जाने की इजाजन नहीं थी।
इसके अलावा मल्टीप्लेक्स-सिनेमाघरों, स्वीमिंग पूल, जनसभा, बैंक्वेट हॉल आदि को विशेष नियमों के साथ खोले जाने की छूट दी गई थी। गृह मंत्रालय द्वारा प्रदेशों और केंद्र शासित प्रदेशों को मानक संचालन प्रोटोकॉल (एसओपी) के साथ स्कूलों को फिर से खोले जाने पर फैसला लेने की अनुमति दी गई थी।
Updated on:
27 Oct 2020 06:14 pm
Published on:
27 Oct 2020 04:44 pm
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