
Vehicle insurance may increase, IRDAI group proposes Traffic Violation Premium
नई दिल्ली। बीमा नियामक संस्था इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है। अगर यह लागू हो गया तो हर व्यक्ति का वाहन इंश्योरेंस अलग-अलग हो जाएगा और वाहन चलाने की आदतों और पूर्व में हुए चालान-यातायात नियमों के उल्लंघन के चलते इसके प्रीमियम में बढ़ोतरी भी हो जाएगी। IRDAI के कार्यकारी समूह ने वाहन इंश्योरेंस प्रीमियम में ट्रैफिक वायलेशन प्रीमियम जोड़ने की सलाह दी है।
समूह ने सिफारिश की है कि मोटर बीमा में 'ट्रैफिक वायलेशन प्रीमियम' (यातायात उल्लंघन प्रीमियम) की पांचवीं धारा (सेक्शन) को भी जोड़ देना चाहिए। इससे पहले मोटर बीमा में मोटर ओन डैमेन इंश्योरेंस, बेसिक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, एडिशनल थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और कंपलसरी पर्सनल एक्सीडेंट प्रीमियम नाम के चार सेक्शन होते हैं।
इरडा ने आगामी 1 फरवरी 2021 तक इन सिफारिशों के संबंध में सभी हितधारकों के सुझाव मांगें हैं। इस रिपोर्ट में विभिन्न यातायात उल्लंघन की संख्या और गंभीरता के आधार पर ट्रैफिक वायलेशन प्वाइंट्स की गणना करने के लिए एक सिस्टम बनाने की सिफारिश की गई है।
ट्रैफिक वायलेशन प्रीमियम की रकम वाहन चलाने की आदतों पर निर्भर करेगी, जिनमें चालान के प्रकार और संख्या को देखा जाएगा। प्रस्ताव के मुताबिक यह प्रीमियम वाहन के पंजीकृत मालिक द्वारा देय होगा, फिर चाहे वह कोई व्यक्ति हो या संस्था।
ट्रैफिक चालान को नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) द्वारा छांटा जाएगा और रोजाना इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया (IIB) के साथ शेयर किया जाएगा।
किस उल्लंघन पर कितने प्वाइंटः
| यातायात नियम उल्लंघन का प्रकार | प्वाइंट्स |
| शराब पीकर वाहन चलाना (ड्रिंकिंग ड्राइविंग) | 100 प्वाइंट |
| खतरनाक ड्राइविंग | 90 |
| पुलिस की आज्ञा ना मानना | 90 |
| ओवर स्पीडिंग/रेसिंग | 80 |
| बिना लाइसेंस/बीमा के ड्राइविंग | 70 |
| गलत लेन में वाहन चलाना | 60 |
| खतरनाक माल ले जाना | 50 |
| ट्रैफिक साइन | 50 |
| ओवरलोडिंग | 40 |
| सुरक्षा मानक | 30 |
| व्हीकल मॉडिफिकेशन | 20 |
| गलत पार्किंग | 10 |
Updated on:
19 Jan 2021 10:12 pm
Published on:
19 Jan 2021 09:53 pm
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