नई दिल्लीPublished: Aug 02, 2021 03:32:27 pm
Shaitan Prajapat
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन पर तैनात महिलाओं को स्थायी कमीशन में नियुक्त करने का आदेश दिया है।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन पर तैनात महिलाओं को स्थायी कमीशन में नियुक्त करने का आदेश दिया है। इसमें केवल उनको ही शामिल किया जाएगा जिन्होंने असेसमेंट में 60 फीसदी अंक हासिल किए है। सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन की याचिका पर सुनवाई के दौरान सु्प्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि अर्जी मत डालो, जो आदेश दिया गया है उसका पालन करो।