
पाक अदालत: भ्रष्टाचार मामले में फंसे शरीफ पर एक माह हो सुनवाई
इस्लामाबाद। भ्रष्टाचार मामले में फंसे नवाज शरीफ के खिलाफ पाक अदालत ने सख्त रवैया अपनाया है। पाक के सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को भ्रष्टाचार निरोधक अदालत को अपदस्थ पीएम और उनके परिवार के खिलाफ सुनवाई एक माह के भीतर समाप्त करने का निर्देश दिया। पिछले साल जुलाई में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अयोग्य ठहराये जाने के बाद 68 वर्षीय शरीफ और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ तीन मुकदमे शुरू हुए थे।
छह माह की मांग की गई थी
अदालत ने मामलों की सुनवाई पूरी करने के लिए छह माह की समयसीमा तय की थी। इस मियाद को बाद में इस साल मार्च में दो महीने के लिए और मई में एक महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। अदालत द्वारा तय आखिरी समयसीमा भी शनिवार को पूरी हो गई। इसके बाद इस्लामाबाद की एक अदालत के न्यायाधीश मोहम्मद बशीर ने सुनवाई के लिए और समय देने का आग्रह किया था। शरीफ के वकील ख्वाजा हैरिस ने मामले की सुनवाई पूरी करने के लिए छह माह देने की मांग की थी, लेकिन पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने उनकी इस अर्जी को खारिज कर एक माह मे फैसला सुनाने का निर्देश दिया है।
क्या है मामला
नवाज शरीफ और उनके परिवार के सदस्य लंदन में संपत्तियों के मालिक होने से संबंधित आरोपों का सामना कर रहे हैं। अघोषित आय को लेकर देश के सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रधानमंत्री पद से अयोग्य करार दिए जाने के बाद नवाज शरीफ ने जुलाई में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने आठ सितंबर 2017 को अदालत में शरीफ,उनके बच्चों और दामाद के खिलाफ तीन मामले दर्ज किए थे। इसके बाद से लगातार मामले पर सुनवाई चल रही है। पाक सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अब सिर्फ माह का समय दिया है।
Published on:
11 Jun 2018 10:33 am
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