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सांसद आजम खान और बेटे अब्दुल्लाह को बड़ा झटका, कोर्ट ने खारिज किया प्रार्थना पत्र

Highlights - सांसद-विधायक की विशेष अदालत से सपा सांसद आजम खान को बड़ा झटका - छजलैट मामले में डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र को अदालत ने किया खारिज - अब 6 जनवरी को होगी छजलैट मामले में अगली सुनवाई

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पत्रिका न्यूज नेटवर्क
मुरादाबाद. सांसद-विधायक की विशेष अदालत से सपा सांसद आजम खान को बड़ा झटका लगा है। अदालत ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम के डिस्चार्ज के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। बता दें इससे पहले मंगलवार को अदालत में छजलैट थाने में दर्ज केस को लेकर प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था, लेकिन अदालत ने मामले में सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। बुधवार को अदालत ने प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए आगे की कार्रवाई का आदेश जारी किए हैं।

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दरअसल, सीतापुर जेल में बंद सपा सांसद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम समेत कुल 9 सपा नेताओं के खिलाफ छजलैट थाने में केस दर्ज किया गया था। दरअसल, 2008 में पुलिस आजम खान के वाहन चेक कर रही थी, जिसका सपा नेताओं ने विरोध किया और हरिद्वार हाइवे को जाम कर दिया था। इस मामले में आजम खान और अब्दुल्लाह आजम के साथ ही विधायक हाजी इकराम कुरैशी, अमरोहा देहात विधायक महबूब अली, नूरपुर विधायक नईमुल हसन, नगीना विधायक मनोज पारस के अलावा राजकुमार प्रजापति और राजेश यादव के विरूद्ध केस दर्ज किया गया था। कोर्ट से लगातार गैरहाजिर रहने पर कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे का नाम मुकदमे से अलग कर अलग से सुनवाई शुरू की थी।

बता दें किमंगलवार को अदालत में आजम खान के अधिवक्ता शहनवाज सिब्तेन ने अदालत के सामने डिस्चार्ज का प्रार्थना पत्र सौंपा था। इस दौरान सिब्तेन ने कहा था कि जिन धाराओं में यह केस दर्ज हुआ है, उनका साक्ष्य किसी के पास भी नहीं है। जबकि अपर शासकीय अधिवक्ता कौशल गुप्ता ने कहा था कि पुलिस के पास घटना के पर्याप्त सुबूत मौजूद हैं। दोनों अधिवक्ताओं की दलील सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुनीत गुप्ता ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। बुधवार को अदालत ने प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए सुनवाई के लिए 6 जनवरी 2021 की तारीख दी है।

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