
हसीन जहां को कोर्ट से झटका, शमी को देनी होगी बेटी के खर्च को इतनी रकम
अमरोहा: भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और उनकी पत्नी हसीन जहां के बीच मार्च महीने से विवाद चला आ रहा था। जिसमें हसीन जहां ने कोलकाता के अलीपुर फैमिली कोर्ट में मोहम्मद शमी से गुजारे भत्ते के लिए वाद दायर किया था। लेकिन कोर्ट ने सुनवाई करते हुए हसीन जहां के खिलाफ फैसला सुनाया, जबकि मोहम्मद शमी को उनकी बेटी बेबो के लिए 80 हजार रूपए महीने देने के निर्देश दिए हैं। जिसके बाद हसीन जहां ने अब हाई कोर्ट जाने की बात कही है।
इतना किया था दावा
मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां ने शमी से भरण पोषण के लिए 7 लाख रूपए और बेटी की देखभाल और पढाई के लिए अलग से तीन लाख रूपए की मांग की थी। उनके वकील जाकिर हुसैन ने कोर्ट में ये दावा किया था कि शमी की सालाना आया दस करोड़ से अधिक है। इसलिए वे इतनी बड़ी रकम दे सकते हैं। लेकिन वो अदालत में आय के समक्ष कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके।
हसीन जहां बेरोजगार नहीं
उधर शमी के वकील ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि हसीन जहां मॉडलिंग के साथ साथ फिल्मों में भी काम कर रहीं हैं। इसलिए उन्हें गुजारे भत्ते की आवश्यकता नहीं है। जिस पर हसीन के वकील ने ऐतराज जताते हुए उसे स्थाई रोजगार नहीं माना।
बेटी को देना होगा इतना रुपया
अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद शमी को उनकी बेटी के लिए 80 हजार रूपए महीने देने के आदेश दिए हैं। जिससे हसीन जहां को तगड़ा झटका लगा है। उन्होंने इसके खिलाफ हाई कोर्ट में जाने की बात कही है।
मार्च से जिन्दगी में आया भूचाल
यहां बता दें की टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की जिन्दगी में मार्च के पहले सप्ताह में भूचाल आया था। जब उनकी पत्नी हसीन जहां ने उनके खिलाफ अपने फेसबुक एकाउंट पर कई लड़कियों से सम्बन्धों को लेकर मैसेज जारी किये थे। यही नहीं उन पर मैच फिक्सिंग जैसा गंभीर आरोप भी लगाया था। जिसे बीसीसीआई ने क्लीन चिट दे दी थी। उसके बाद हसीन ने कोलकाता में शमी और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ मामला भी दर्ज करवाया था। बीच में सुलह की कोशिशें भी हुईं लेकिन वो अंजाम तक नहीं पहुंच सकीं। शमी फ़िलहाल इंग्लैंड में टीम इंडिया के लिए गेंदबाजी कर रहे हैं। इस इस फैसले पर उनका पक्ष नहीं मिल सका है।
Published on:
18 Aug 2018 09:42 am
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