
Ladki Bahin Yojna Update
Maharashtra Mukhyamantri Meri Ladli Behen Scheme : महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ (Majhi Ladki Bahin Yojana) से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। सरकार ने लगभग 26 लाख लाभार्थियों की पात्रता की जांच शुरू की है। इस सत्यापन प्रक्रिया के दौरान जो लाभार्थी अपात्र पाए जाएंगे, उनके आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे। ऐसे में लाखों लाडली बहने योजना से बाहर हो सकतीं हैं। यही नहीं, जिन 26 लाख लाभार्थियों की जांच चल रही है, उन्हें अगस्त महीने की 14वीं किस्त मिलने की संभावना भी बेहद कम नजर आ रही है। फिलहाल सरकार की ओर से इस पर कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा गया है।
महाराष्ट्र की महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने बताया कि मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीन योजना के अंतर्गत लाभ लेने वाले लगभग 26 लाख लाभार्थियों के योजना के मापदंडों के अनुसार पात्र न पाए जाने की प्राथमिक जानकारी सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग से मिली थी। ये लगभग 26 लाख लाभार्थी राज्य के सभी जिलों से हैं।
उन्होंने आगे कहा, महिला एवं बाल विकास विभाग ने इन 26 लाख लाभार्थियों की प्राथमिक जानकारी संबंधित जिला प्रशासन को जांच (फिजिकल वेरिफिकेशन) के लिए भेज दी है। इस जांच के आधार पर यह तय होगा कि ये संदिग्ध लाभार्थी योजना के मापदंडों के अनुसार पात्र हैं या नहीं। वर्तमान में क्षेत्रीय स्तर पर यह विस्तृत जांच चल रही है।
तटकरे ने यह भी बताया कि जांच पूरी होने के बाद जिन लाभार्थियों को अपात्र पाया जाएगा, उनके खिलाफ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री अजित पवार के मार्गदर्शन में उचित कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं, जो लाभार्थी पात्र पाए जाएंगे, उन्हें योजना का लाभ पहले की तरह मिलता रहेगा।
बता दें कि लाडकी बहीन योजना (Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana) का उद्देश्य गरीब परिवारों की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना था, लेकिन कई तरह के फर्जीवाड़े सामनें आने के बाद अब संदिग्ध लाभार्थियों की घर-घर जांच की जा रही है। इसके तहत आंगनवाड़ी सेविकाएं लाभार्थी महिलाओं के घर-घर जाकर सत्यापन कर रही हैं और यह देख रही हैं कि वे सभी निर्धारित मानदंडों में फिट बैठती हैं या नहीं।
महाराष्ट्र सरकार ने लाडली बहना योजना (लाडकी बहीण योजना) के लाभार्थियों के लिए कुछ मापदंड तय किए हैं। इसके तहत केवल उन्हीं महिलाओं को योजना का लाभ मिलेगा जो इन मापदंडों पर खरी उतरती हैं। जो इस प्रकार हैं- लाभार्थी महिला की उम्र 21 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वह महाराष्ट्र की निवासी होनी चाहिए। महिला या उसके परिवार की सालाना आय ढाई लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। महिला या परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। लाभार्थी महिला किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ नहीं ले रही हो। जिन महिलाओं के घर में ट्रैक्टर छोड़कर कोई और चार पहिया वाहन है, वे भी इस योजना के लिए अपात्र हैं। एक परिवार में केवल दो महिलाओं को ही योजना का लाभ मिल सकती है।
Updated on:
25 Aug 2025 06:01 pm
Published on:
25 Aug 2025 06:00 pm
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