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महाराष्ट्र में शराबी अब साथ ले जा सकेंगे 12 बोतल?

महाराष्ट्र ( Maharashtra ) में शराबी अब साथ ले जा सकेंगे 12 बोतल ( 12 Bottels ), गृह विभाग ( Home department ) के फैसले से चुनाव में उठापटक ( Lifting ) की संभावना, 10 हजार ( 10 Thousands ) रुपये खर्च करना होगा अनिवार्य, शराबियों को नहीं करनी होगी बार-बार खरीदारी, राज्य सरकार के गृह विभाग ने फैसला किया है

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महाराष्ट्र में शराबी अब साथ ले जा सकेंगे 12 बोतल?

महाराष्ट्र में शराबी अब साथ ले जा सकेंगे 12 बोतल?

मुंबई. पीने वाले अब एक बार में 12 बोतलें साथ ले जा सकते हैं, जबकि उनके लिए 10 हजार रुपये खर्च करना अनिवार्य होगा। वहीं दूसरी ओर मन जा रहा है कि इससे शराबियों की ओर से चुनाव में उठापटक करना संभव हो सकता है। राज्य के गृह विभाग ने कहा कि इस संबंध में निर्णय लिया है और राज्य के दारू बंदी जिले में शराब प्रतिबंध कानून को कड़ा करने के उपाय किए गए हैं। राज्य में मदिरा का सेवन करने वाले 10 हजार रुपये की कीमत की करीब 12 बोतलें रख सकते हैं। जबकि पहले देशी और विदेशी मदिरा समेत अन्य प्रकार की शराब का अधिक मात्रा में सेवन नहीं किया जा सकता था, लेकिन अब 10 हजार रुपये के करीब शराब रखने की संभावना है। राज्य सरकार के गृह विभाग ने फैसला किया है कि शहर से दूर रहने वाले शराबियों को अब बार-बार खरीदारी नहीं करनी होगी और अब वे एक बार में लगभग दस हजार मूल्य की शराब ले जा सकते हैं।

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नियम अनुपालन के लिए सख्त उपाय...

विदित हो कि यह निर्णय महाराष्ट्र दारू बंदी अधिनियम 1949 के तहत लिया गया है। शराब छह प्रकार की होती है। देशी शराब, विदेशी शराब, आयातित शराब, बीयर, वाइन, ताड़ी, अल्कोहल जैसे मादक पदार्थ शामिल हैं। वर्धा, चंद्रपुर और गढ़चिरौली जिले दारू बंदी हैं। चूंकि उन जिलों में अवैध रूप से शराब पीने पर प्रतिबंध है, जिसके लिए राज्य के आबकारी विभाग ने कहा कि इन जिलों में दारू बंदी अधिनियम का अनुपालन करने के लिए सख्त उपाय किए गए हैं।

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कोई वृद्धि नहीं हुई...

शराब को लेकर उसे निर्मित करने में कोई वृद्धि नहीं हुई है। जबकि इस नियम के तहत जहां लोग बार-बार शराब की दुकानों में जाने से बचेंगे और इससे पता चल सकेगा कि किसने कितने शराब खरीदी की है।

- पु. हि. वागदे, उप सचिव, गृह विभाग

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