
बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज की राखी सावंत की एफआईआर (Patrika Photo)
बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन राखी सावंत और उनके पूर्व पति आदिल खान दुर्रानी के बीच चल रहा विवाद आखिरकार आज खत्म हो गया। बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने राखी सावंत (Rakhi Sawant Vs Adil Durrani) द्वारा आदिल खान दुर्रानी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498ए और 377 के तहत दर्ज कराई गई एफआईआर को खारिज कर दिया।
अदालत ने माना कि दोनों के बीच आपसी सहमति से सुलह हो चुकी है, इसलिए अब इन मामलों को जारी रखने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही दुर्रानी द्वारा राखी सावंत के खिलाफ दर्ज एफआईआर को भी रद्द कर दिया गया।
जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस संदीश पाटिल की खंडपीठ ने बुधवार को वह एफआईआर रद्द कर दी, जो राखी सावंत ने 2023 में आदिल दुर्रानी के खिलाफ दर्ज कराई थी। इस मामले में आदिल पर धारा 498ए (क्रूरता) और धारा 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध) के तहत आरोप लगाए गए थे।
आज सुनवाई के दौरान राखी सावंत और आदिल दुर्रानी दोनों अदालत में मौजूद थे। जब जस्टिस डेरे ने राखी से पूछा कि क्या उन्हें एफआईआर रद्द किए जाने पर कोई आपत्ति है, तो राखी ने कहा, “मुझे कोई आपत्ति नहीं है।”
इसी के साथ अदालत ने वह एफआईआर भी रद्द कर दी, जो आदिल दुर्रानी ने राखी सावंत के खिलाफ दर्ज कराई थी। आदिल ने अपनी पूर्व पत्नी राखी सावंत पर आरोप लगाया था कि राखी ने उनके अश्लील फोटो व्हाट्सऐप पर वायरल किए थे। हालांकि, अब उन्होंने हलफनामा देकर कहा है कि उन्हें भी एफआईआर रद्द किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यह निर्णय दोनों पक्षों की सहमति और आपसी समझौते के बाद लिया गया है। इस तरह, लंबे समय से चले आ रहे इस विवाद का अब कानूनी रूप से अंत हो गया है।
गौरतलब हो कि राखी सावंत और मैसूर के बिजनेसमैन आदिल दुर्रानी की शादी 29 मई 2022 को हुई थी। लेकिन कुछ ही महीनों में दोनों के रिश्तों में खटास आ गई और मामला पुलिस तक पहुंच गया। टेलीविजन अभिनेत्री ने मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया था। जिसके बाद मुंबई पुलिस ने आदिल को घरेलू हिंसा के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। राखी ने यह भी दावा किया था कि उसकी मां जया भेड़ा की मौत के लिए भी आदिल ही जिम्मेदार था। राखी ने आदिल पर अपनी मां की देखभाल के लिए पैसे न देने, पैसे चुराने, उन्हें प्रताड़ित करने और उनका शोषण करने का आरोप लगाया था।
Updated on:
15 Oct 2025 05:05 pm
Published on:
15 Oct 2025 04:52 pm
बड़ी खबरें
View Allमुंबई
महाराष्ट्र न्यूज़
ट्रेंडिंग
