scriptBombay High Court rejects abortion for minor rape victim said he can give child to an orphanage | बॉम्बे HC ने 15 वर्षीय रेप पीड़िता को नहीं दी गर्भपात की इजाजत, कहा- जन्म के बाद बच्चे को गोद दे सकती है मां | Patrika News

बॉम्बे HC ने 15 वर्षीय रेप पीड़िता को नहीं दी गर्भपात की इजाजत, कहा- जन्म के बाद बच्चे को गोद दे सकती है मां

locationमुंबईPublished: Jun 26, 2023 07:55:06 pm

Submitted by:

Dinesh Dubey

Bombay High Court: बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि यदि बच्चा अच्छी तरह से विकसित होकर पूर्ण अवधि में जन्म लेता है तो उसे कोई विकृति नहीं होगी और किसी के द्वारा उसे गोद लेने की संभावना बढ़ जाएगी।

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15 वर्षीय रेप पीड़िता को नहीं मिली गर्भपात की इजाजत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला
Maharashtra Crime News: बॉम्बे हाईकोर्ट ने 15 वर्षीय एक नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता को गर्भपात की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। डॉक्टरों की राय के बाद हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने यह फैसला सुनाया है। दरअसल डॉक्टरों के पैनल ने कहा है कि नाबालिग के गर्भ में पल रहे 28 हफ्ते के भ्रूण को यदि अभी गिराया जाता है तो शिशु के जिंदा पैदा होने की संभावना है। जिसके कारण उसे नवजात देखभाल इकाई में भर्ती कराने की जरूरत पड़ेगी।
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