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हिरासत में मौत मामले में दो पुलिसकर्मी दोषी करार, सीबीआई कोर्ट ने सुनाई 7 साल की सजा

Mumbai police custodial death case: यह मामला 22 वर्षीय अल्ताफ शेख की मौत से जुड़ा है। शेख की मौत 11 सितंबर 2009 को घाटकोपर पुलिस की हिरासत में हुई थी।

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मुंबई

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Dinesh Dubey

Oct 08, 2025

Banswara Comparison Pakistan victim's family moved court and served a notice to accused

फाइल फोटो पत्रिका

मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने 2009 में हुई हिरासत में मौत के 16 साल पुराने मामले में मंगलवार को दो पूर्व पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराते हुए सात साल की सजा सुनाई है। हालांकि अदालत ने दोनों को हत्या के आरोप से बरी कर दिया।

दोषी ठहराए गए पुलिसकर्मियों में मुंबई के घाटकोपर पुलिस स्टेशन के तत्कालीन सब-इंस्पेक्टर संजय खेड़ेकर और हेड कांस्टेबल रघुनाथ कोलेकर शामिल हैं। अदालत ने उन्हें चोट पहुंचाने, गैरकानूनी रूप से हिरासत में रखने और जबरन स्वीकारोक्ति कराने जैसे आरोपों में दोषी पाया।

हालांकि, अदालत ने दोनों को हत्या के आरोप से बरी कर दिया। तीसरे आरोपी पुलिसकर्मी सयाजी थोम्बरे का मामला ट्रायल के दौरान उनकी मृत्यु होने के कारण समाप्त कर दिया गया।

विशेष न्यायाधीश एवी गुजराथी ने खेड़ेकर और कोलेकर को सात साल कैद की सजा सुनाई है, लेकिन उनकी जेल की सजा 7 नवंबर तक के लिए निलंबित रखी गई है ताकि वे बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील दायर कर सकें। दोनों फिलहाल जमानत पर हैं।

मामला 22 वर्षीय अल्ताफ शेख की मौत से जुड़ा है। शेख की मौत 11 सितंबर 2009 को घाटकोपर पुलिस की हिरासत में हुई थी। पुलिस ने उसे एक घर में चोरी के संदेह में पूछताछ के लिए पकड़ा था, लेकिन कुछ ही घंटों में उसकी मौत हो गई। अल्ताफ की मां ने न्याय की गुहार लगाते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद यह मामला सीबीआई को सौंपा गया।