
Pune Dry Day
Ganeshotsav 2025: गणेशोत्सव (गणेश चतुर्थी) के दौरान पुणे शहर की कानून व्यवस्था और श्रद्धालुओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने दो बड़े फैसले लिए हैं। पुराने पुणे शहर के इलाकों विश्रामबाग, फरासखाना और खडक पुलिस थाने की हद में दस दिनों तक शराब की दुकानें, परमिट रूम, बीयर बार और रेस्टोरेंट्स बंद रखने का आदेश राज्य उत्पादन शुल्क विभाग ने जारी किया है। पहले गणेशोत्सव के दौरान केवल पहले और आखिरी दिन ड्राई डे लागू होता था, लेकिन इस बार पूरे उत्सव में इसका पालन किया जाएगा। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने भी इसकी सिफारिश जिला अधिकारी से की थी।
बता दें कि अगर किसी व्यक्ति ने पहले से शराब खरीदकर रखी है तो वह अपने घर के अंदर उसका सेवन कर सकता है। ड्राई डे का नियम केवल बिक्री पर लागू होता है।
दूसरी ओर, जिला कलेक्टर जीतेंद्र डुडी ने शनिवार को आदेश जारी कर गणेश मंडलों को सात दिनों तक आधी रात तक लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति दी है। यह मंजूरी 30 अगस्त से 4 सितंबर तक और विसर्जन के दिन 6 सितंबर के लिए लागू रहेगी। आमतौर पर यह अनुमति 5 दिनों के लिए होती थी, लेकिन इस बार चौथा और पांचवा दिन शनिवार-रविवार पड़ने से भीड़ को देखते हुए इसे सात दिन कर दिया गया है।
कलेक्टर डुडी ने बताया कि गणेशोत्सव को राज्य उत्सव का दर्जा प्राप्त होने की वजह से मंडलों से चर्चा के बाद ही यह निर्णय लिया गया है। सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशीष शेलार ने भी पुणे में समीक्षा बैठक के दौरान इस फैसले की घोषणा की थी।
गौरतलब हो कि केंद्र सरकार के ध्वनि प्रदूषण (2000 और 2017 संशोधित) नियमों के अनुसार, साल में 15 दिन आधी रात तक लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति दी जा सकती है। यह निर्णय लेने का अधिकार जिला मजिस्ट्रेट को है। हालांकि, यह छूट अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान और अदालत जैसे साइलेंस जोन पर लागू नहीं होगी।
Updated on:
24 Aug 2025 03:39 pm
Published on:
24 Aug 2025 03:34 pm
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