
आईएएस तुकाराम मुंढे (Photo: X/@KalamCenter)
महाराष्ट्र में खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अन्न एवं औषध प्रशासन (FDA) ने सख्त रुख अपनाया है। आईएएस तुकाराम मुंडे के एफडीए आयुक्त का पदभार संभालने के बाद राज्यभर में बड़ा अभियान चलाया गया है। इसी कड़ी में 30 और 31 मई को ठाणे जिले में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने नवी मुंबई के एपीएमसी मार्केट समेत कई स्थानों पर व्यापक छापेमारी की।
कार्रवाई के दौरान कृत्रिम तरीके से पकाए गए आमों का बड़ा स्टॉक पकड़ा गया। जांच में सामने आया कि कुछ व्यापारी आमों को जल्दी पकाने के लिए एथिलीन जैसे रसायनों का सीधे स्प्रे कर रहे थे। इस मामले में तीन बड़े प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कुल 3,453 किलो आम जब्त किए गए, जिनकी अनुमानित कीमत 11 लाख 12 हजार 850 रुपये बताई गई है। जब्त आमों के नमूने लैब जांच के लिए भेजे गए हैं।
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के नियमों के अनुसार फलों को पकाने के लिए सीधे इथिलिन स्प्रे का उपयोग प्रतिबंधित है। इसके लिए केवल एथिलीन गैस चैंबर का इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि FDA की जांच में कई व्यापारी इन नियमों की अनदेखी करते पाए गए। राहत की बात यह रही कि कहीं भी घातक रसायन कैलशियम कार्बाइड के उपयोग के प्रमाण नहीं मिले।
विश्व तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर 29 से 31 मई के बीच एफडीए ने गुटखा, पान मसाला और सुगंधित तंबाकू के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। इस दौरान 36 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की गई और 4 लाख 74 हजार 407 रुपये मूल्य का प्रतिबंधित माल जब्त किया गया।
इन मामलों में विभिन्न पुलिस थानों में केस दर्ज करवाए गए हैं। अब तक 37 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि नियमों का उल्लंघन करने वाले 31 प्रतिष्ठानों को सील कर दिया गया है।
एफडीए ने नागरिकों से अपील की है कि यदि कहीं मिलावटी, नकली या प्रतिबंधित खाद्य पदार्थों की बिक्री की जानकारी मिले तो तुरंत शिकायत करें। इसके लिए विभाग ने 1800-222-365 टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ऐसी कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।
एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंडे ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि ब्रांड के नाम पर झूठे दावे कर उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाली कंपनियों पर अब कड़ी निगरानी रखी जाएगी। केवल उत्पाद बनाने वाली कंपनियां ही नहीं, बल्कि भ्रामक विज्ञापन तैयार करने वाले विज्ञापनदाता और ऐसे उत्पादों का प्रचार करने वाले ब्रांड एम्बेसडर व कलाकार भी कार्रवाई के दायरे में आएंगे। लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी झूठे दावे या भ्रामक प्रचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे।
Published on:
02 Jun 2026 08:26 am
बड़ी खबरें
View Allमुंबई
महाराष्ट्र न्यूज़
ट्रेंडिंग
