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शर्मनाक! 15 साल की बेटी से पिता ने किया दुष्‍कर्म, पुलिस से बोली- पापा ने सोते समय किया गंदा काम

Maharashtra Rape Crime : नाबालिग लड़की की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आगे की जांच कर रही है।

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मुंबई

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Dinesh Dubey

May 02, 2025

Rape

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (फोटो- IANS)

महाराष्ट्र के भंडारा जिले में रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात हुई है, जहां एक 15 वर्षीय लड़की के साथ कथित तौर पर उसके सौतेले पिता ने बलात्कार किया। यह शर्मनाक घटना पवनी तहसील के अंतर्गत अडयाल पुलिस थाना क्षेत्र के एक गांव में घटी। इससे ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है।

जानकारी के मुताबिक, नाबालिग के साथ यह घटना अप्रैल महीने में हुई थी, लेकिन मामले का खुलासा अब हुआ। पीड़िता ने बताया कि घर में सोते समय सौतेले पिता ने उसके साथ दुष्कर्म किया। बताया जा रहा है कि पीड़िता ने डर की वजह से किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन अब उसने साहस दिखाते हुए आरोपी पिता के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी मनोज नामदेव रंगारी (45 वर्ष) के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64(2)(एफ), 65(1) और पॉक्सो एक्ट की धारा 4 व 6 के तहत मामला दर्ज कर लिया।

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मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसे स्थानीय अदालत में पेश किया, जहां से न्यायिक हिरासत के लिए भंडारा जेल भेज दिया गया है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है, और पीड़िता को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

महिलाओं और बच्चियों के साथ यौन अपराधों की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि अधिकांश मामलों में आरोपी पीड़िता के करीबी या जान-पहचान के होते हैं। भंडारा की घटना भी उसी तरह का मामला है, जिसने न केवल पीड़िता को बल्कि पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है।

पड़ोसी पर रेप का आरोप

नवी मुंबई शहर में एक महिला ने अपने पड़ोसी पर बलात्कार करने का आरोप लगाया है। बेलापुर में रहने वाली पीड़िता के शिकायत के मुताबिक, पड़ोस में रहने वाले 25 वर्षीय युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला ने अपनी शिकायत में कहा कि आरोपी ने उसे किसी काम के बहाने अपने घर बुलाया और उसके साथ जबरदस्ती की।

सागरी पुलिस थाने के अधिकारी ने बताया कि मामला 30 अप्रैल का है। पीड़िता की शिकायत पर बीएनएस की धारा 64 (1) और 351 (1) के तहत दुष्कर्म और आपराधिक धमकी के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। मामले की जांच की जा रही है।