
निकाह के 4 महीने बाद नवविवाहिता की हत्या (Social Media)
महाराष्ट्र के नागपुर में 19 वर्षीय नवविवाहिता फाजिला जबीन शेख की संदिग्ध मौत का रोंगटे खड़े कर देने वाला सच सामने आया है। ससुराल पक्ष ने फाजिला की मौत का कारण हार्ट अटैक बताया था और शव को दफन कर दिया था। लेकिन अब खुलासा हुआ है कि फाजिला की हत्या की गई थी। मौत के कई दिनों बाद जब पुलिस ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में विवाहिता के शव को कब्र से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम कराया, तो डॉक्टरों की रिपोर्ट ने सबको हैरान कर दिया। रिपोर्ट में साफ हुआ है कि फाजिला की मौत दिल का दौरा पड़ने से नहीं, बल्कि उसका गला घोंटा गया था।
महज कुछ महीने पहले शादी के सपने लेकर ससुराल गई 19 साल की फाजिला की मौत ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया है। अब परिवार न्याय की मांग कर रहा है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
अमरावती निवासी फाजिला शेख की शादी इसी साल जनवरी में नागपुर के बोरियापुरा इलाके में रहने वाले जुबेर शेख से हुई थी। परिवार के मुताबिक, शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ ही समय बाद दहेज की मांग को लेकर उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा।
फाजिला के परिजनों का आरोप है कि ससुराल वाले लगातार उस पर दबाव बना रहे थे और उसे परेशान किया जा रहा था। उससे मारपीट की जाती थी।
परिवार के अनुसार, 14 मई को फाजिला ने अपनी मां को फोन किया था। वह फोन पर लगातार रो रही थी और उसने कहा था, “मुझे बचा लो… मेरे साथ कुछ भी हो सकता है…”
यह बातचीत परिवार के लिए आखिरी साबित हुई। कुछ देर बाद उसका फोन बंद हो गया। इसके बाद ससुराल वालों ने परिवार को सूचना दी कि फाजिला की मौत हार्ट अटैक से हो गई है।
फाजिला के माता-पिता जब नागपुर पहुंचे, तो आरोप है कि शुरुआत में उन्हें शव नहीं दिखाया गया। बाद में शव अमरावती ले जाया गया।
फाजिला के परिवार का कहना है कि अंतिम संस्कार से पहले जब शव को स्नान कराया जा रहा था, तभी फाजिला के गले पर चोट और दबाने के निशान दिखाई दिए। इसके बाद परिवार को हत्या का शक हुआ और उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
मृतका के भाई मोहम्मद आवेश अब्दुल हसन की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। इसके बाद शव को कब्र से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम कराया गया। प्राथमिक रिपोर्ट में साफ हुआ कि फाजिला की मौत गला दबाने से हुई थी। रिपोर्ट सामने आने के बाद पुलिस ने हत्या और प्रताड़ना से संबंधित बीएनएस की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी।
नागपुर के तहसील पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103, 238, 351(2) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में पति जुबेर शेख, देवर मोहम्मद इरफान और ससुर जलील शेख को आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने पति और देवर को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जबकि उम्र अधिक होने की वजह से ससुर को फिलहाल गिरफ्तार नहीं किया गया है।
Published on:
20 May 2026 03:25 pm
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