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महाराष्ट्र में बन रहे नए लोकायुक्त कानून की वो खास बातें, जो बनी हैं चर्चा का विषय

Maharashtra News Lokayukta Law: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि यह फैसला राज्य के लोगों के हित में लिया गया है। उन्होंने कहा, ‘‘नए लोकायुक्त कानून को तैयार करने का मसौदा मंत्रिमंडल द्वारा पारित किया गया है और अब हम इसे सदन के समक्ष पेश करेंगे।"

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मुंबई

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Dinesh Dubey

Dec 19, 2022

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Maharashtra Lokayukta Law: महाराष्ट्र में केंद्र सरकार के लोकपाल कानून की तर्ज पर लोकायुक्त कानून बनाये जाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। महाराष्ट्र के शीतकालीन सत्र में इस संबंध में एक विधेयक पेश किया जाएगा। वरिष्ठ समाजसेवी अन्ना हजारे (Anna Hazare) ने शिंदे-फडणवीस सरकार ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि उनकी तपस्या 12 साल बाद पूरी रही है।

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि यह फैसला राज्य के लोगों के हित में लिया गया है। उन्होंने कहा, ‘‘नए लोकायुक्त कानून को तैयार करने का मसौदा मंत्रिमंडल द्वारा पारित किया गया है और अब हम इसे सदन के समक्ष पेश करेंगे। पहली बार मुख्यमंत्री और मंत्रियों को लोकायुक्त के दायरे में लाया गया है। यह भी पढ़े-महाराष्ट्र में लोकायुक्त कानून लाने पर फडणवीस के मुरीद हुए अन्ना हजारे, कहा- 12 साल बाद मेरी तपस्या पूरी की



CM, मंत्री लोकायुक्त के दायरे में आएंगे

लोकायुक्त की नियुक्ति होने पर उन्हें स्वायत्तता मिल जाएगी। जो गलत दिखेगा उस पर कार्रवाई होगी। यह एक क्रांतिकारी कानून है। लोकायुक्त का काम भ्रष्टाचार को रोकना है। केंद्र सरकार के अधिकारी और मंत्री लोकपाल के दायरे में आएंगे। साथ ही राज्य के अधिकारी और मंत्री लोकायुक्त के दायरे में आएंगे। इसके लिए अन्ना हजारे ने कड़ा संघर्ष किया था।

कानून में होगी पूरी पारदर्शिता

बता दें कि महाराष्ट्र विधानमंडल के शीतकालीन सत्र की पूर्व संध्या पर रविवार को मीडिया से बात करते हुए महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने लोकायुक्त कानून से जुड़ा एक विधेयक पेश करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि नया (संशोधित किया जाने वाला) कानून राज्य में संपूर्ण पारदर्शिता लाने के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। हम महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक किसी खास को ध्यान में रखकर नहीं ला रहे हैं।


भ्रष्टाचार रोधी अधिनियम होगा

उपमुख्यमंत्री फडणवीस ने बताया कि मौजूदा लोकायुक्त कानून में भ्रष्टाचार रोधी अधिनियम शामिल नहीं है। इसलिए भ्रष्टाचार रोधी अधिनियम को इसका (नये कानून का) हिस्सा बनाया गया है। फडणवीस ने कहा कि सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे की अगुवाई वाली समिति की सिफारिशों को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया गया है।

वरिष्ठ रिटायर्ड जज होंगे प्रमुख

उन्होंने कहा कि लोकायुक्त के पद पर हाईकोर्ट के रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश को नियुक्त किया जाएगा। फडणवीस ने बताया कि लोकायुक्त कानून को हमने इतने स्वतंत्र रूप से तैयार किया है कि किसी भी व्यक्ति को इसका दुरूपयोग करने का कोई मौका नहीं मिलेगा।