
महाराष्ट्र में महिला से गैंगरेप (File)
Chhatrapati Sambhaji Buldhana Rape: महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर और बुलढाणा जिले से चौंकाने वाली घटना सामने आई है। जहां दो नाबालिगों से घिनौनी हरकत की गयी। संभाजीनगर शहर में पिछले दस साल से प्रेम संबंध में रह रही एक महिला के प्रेमी ने उसकी 14 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म किया। आरोप है कि आरोपी सौतेले पिता ने पीड़िता का अश्लील वीडियो भी मोबाइल फोन में रिकॉर्ड किया।
जानकारी के मुताबिक, यह घटना शहर के पुंडलिकनगर की है। सौतेले पिता की लगातार प्रताड़नाओं से तंग आकर लड़की सीधे पुलिस के पास गई और शिकायत दर्ज कराई। जब पीड़ित लड़की दो साल की थी तो उसकी मां का पहले पति से तलाक हो गया था। इसके बाद महिला ने अशपाक गफ्फार शेख से दूसरी शादी की। बाद में अशपाक की नियत खराब हो गयी और उसने नाबालिग लड़की के साथ घिनौनी हरकत शुरू कर दी। यह भी पढ़े-Pune: मामूली बात पर पत्नी ने बिल्डर पति के चेहरे पर मारा मुक्का, हो गई मौत!
कथित तौर पर आरोपी पीड़िता को दूध में दवा देकर उसका शोषण करता था। इसके अलावा, उसने अपने मोबाइल फोन पर नाबालिग को निर्वस्त्र कर उसका वीडियो भी बनाया। जिस वजह से पीड़ित लड़की डरी हुई थी। आखिरकार उसने गुरुवार को पुंडलिकनगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया।
बच्ची से दरिंदगी!
वहीँ, बुलढाणा के एक गांव में नाबालिग लड़के ने ढाई वर्षीय साल की बच्ची के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया। पुलिस ने बताया कि घटना बोराखेड़ी थाने के अंतर्गत आने वाले तरवाड़ी गांव में गुरुवार दोपहर हुई। 17 वर्षीय आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, पीड़ित बच्ची अपनी दादी के साथ घर के बाहर खेल रही थी तभी पड़ोस में रहने वाला आरोपी लड़का वहां आया और बच्ची को चिप्स, चॉकलेट दिलाने के बहाने उसे साथ ले गया। चूंकि आरोपी पड़ोसी था इसलिए बच्ची की दादी ने उसके साथ जाने दिया। लेकिन नाबालिग बच्ची को एक सुनसान जगह ले गया और उसके साथ दुष्कर्म कर भाग गया। जब बच्ची कड़ी देर तक वापस नहीं आई तो परिजनों ने लड़के को फोन किया। इस बीच, परिजनों को एक स्वास्थ्य केंद्र से फोन आया कि बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया है और वह एक कमरे में बेहोश मिली थी।
बताया जा रहा है कि कुछ स्थानीय लोग बेसुध बच्ची को लेकर स्वास्थ्य केंद्र गये थे। अकोला के अस्पताल में बच्ची का इलाज चल रहा है और उसकी हालत सुधर रही है। पुलिस ने पीड़ित बच्ची के परिजनों की शिकायत पर आईपीसी की धारा 376, 307 और पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। मामले की जांच जारी है।
Published on:
24 Nov 2023 09:26 pm
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