
महिला की हत्या के बाद 350 KM तक शव लेकर घूमता रहा प्रेमी (AI Image)
Kolhapur News: महाराष्ट्र के कोल्हापुर से सामने आए एक सनसनीखेज हत्याकांड ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। प्रेम संबंध में बेवफाई के शक ने एक व्यक्ति को इतना हैवान बना दिया कि उसने अपनी प्रेमिका की कथित तौर पर गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी शव को बोरी में भरकर अपनी इको कार की डिक्की में रखकर करीब 350 किलोमीटर तक ड्राइविंग करता रहा। वह कोल्हापुर से ठाणे जिले के भिवंडी पहुंच गया। हालांकि, पुलिस ने सूचना मिलने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल यह रहस्य बना हुआ है कि वह शव को ठिकाने लगाने के लिए कहां ले जा रहा था।
पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी की पहचान प्रकाश पाटिल (40) के रूप में हुई है, जो कोल्हापुर जिले के शाहूवाड़ी तालुका के शिरगांव का रहने वाला है। उसका उसी गांव की पूर्व सरपंच सुरेखा न्यारे (40) के साथ प्रेम संबंध था। दोनों एक ही इलाके में आमने-सामने रहते थे। सुरेखा के पति की मौत डेढ़ साल पहले हो गई थी, इसके बाद उसके और प्रकाश के बीच प्रेम संबंध बन गए। सुरेखा प्रकाश पर शादी करने के लिए लगातार दबाव डाल रही थी, लेकिन वह ऐसा करने को तैयार नहीं था।
जांच में सामने आया है कि प्रकाश को शक था कि सुरेखा का किसी अन्य व्यक्ति के साथ भी संबंध है। इसी शक ने दोनों के रिश्ते में तनाव पैदा कर दिया और आखिरकार यह विवाद हत्या तक पहुंच गया।
पुलिस के अनुसार, रविवार सुबह करीब 11 बजे आरोपी ने शिरगांव स्थित अपने खेत पर सुरेखा को बुलाया। वहीं उसने कथित तौर पर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने शव को बोरे में लपेटा और अपनी कार में रख लिया। इसके बाद वह रातभर वाहन चलाते हुए कोल्हापुर से भिवंडी तक पहुंच गया। जहां उसने अपने भांजे से शव को समुद्र में फेंकने के लिए मदद मांगी, लेकिन उसने इनकार कर दिया। साथ ही नारपोली पुलिस को भी सूचना दे दी।
जांच में पता चला है कि आरोपी शव को कार में रखकर 350 किमी से अधिक का सफर तय करता हुआ भिवंडी के कासेली इलाके तक पहुंचा। बताया जा रहा है कि रास्ते में वह कई बार रुका भी। सोमवार सुबह भांजे ने ही पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही नरपोली पुलिस ने वाहन का पता लगाया और आरोपी प्रकाश को हिरासत में ले लिया।
नरपोली पुलिस थाने के वरिष्ठ निरीक्षक विजय कदबाने ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर उसकी कार जब्त कर ली गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया है। चूंकि हत्या कोल्हापुर जिले में हुई थी, इसलिए आगे की जांच के लिए मामला संबंधित क्षेत्राधिकार वाले पुलिस थाने को ट्रांसफर कर दिया गया है। अधिकारी का कहना है कि पूछताछ में इस मामले से जुड़े कई और अहम खुलासे हो सकते हैं।
Updated on:
28 Jul 2026 03:54 pm
Published on:
28 Jul 2026 03:54 pm
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