
जितेंद्र आव्हाड के बयान पर विवाद
Jitendra Awhad Molestation Case Case: महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और विधायक जितेंद्र आव्हाड (NCP Jitendra Awhad) एक बार फिर मुश्किल में नजर आ रहे हैं। एक हफ्ते के भीतर एनसीपी नेता आव्हाड के खिलाफ दूसरा केस दर्ज किया गया है। ताजा मामला एक महिला से छेड़छानी (Molestation Case) से जुड़ा है। इस मामले में मुंब्रा पुलिस (Mumbra Police) ने आव्हाड के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354 के तहत एफआईआर दर्ज की है। जिसके बाद आव्हाड ने विधायक के पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है।
ठाणे शहर के मुंब्रा-कलवा निर्वाचन (Mumbra-Kalwa Constituency) क्षेत्र से विधायक जितेंद्र आव्हाड ने ट्वीट कर कहा, पुलिस ने 72 घंटे में मेरे खिलाफ 2 झूठे मामले दर्ज किए। मैं पुलिस के अत्याचार के खिलाफ लड़ूंगा। मैंने विधायक पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है। मैं लोकतंत्र की हत्या होते नहीं देख सकता हूँ। आव्हाड उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार में सोलापुर (Solapur) के संरक्षक मंत्री थे। यह भी पढ़े-Jitendra Awhad: ठाणे के विवियाना मॉल मारपीट मामले में जितेंद्र आव्हाड को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, हाईकोर्ट से मांगी बेल
महिला से छेड़छाड़ का मामला दर्ज
कलवा और ठाणे शहर को जोड़ने वाले तीसरे कलवा खाडी ब्रिज का उद्घाटन रविवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया। इस मौके पर पीड़ित महिला समेत सांसद श्रीकांत शिंदे, विधायक जितेंद्र आव्हाड समेत अन्य नेता मौजूद थे। एक 40 वर्षीय महिला सामाजिक कार्यकर्ता ने दावा किया कि छेड़खानी की घटना शाम को नए फ्लाईओवर के उद्घाटन समारोह के दौरान हुई।
महिला का दावा है कि आव्हाड ने महिला के शरीर को गलत तरीके से छुआ और एक तरफ हटने के लिए कहा। इसके बाद महिला ने स्थानीय पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया और फिर शिकायत दर्ज करवाई। मुंब्रा पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है।
वर्तक नगर थाने में एक एफआईआर दर्ज
इससे पहले ठाणे के विवियाना मॉल में मराठी फिल्म 'हर हर महादेव' देखने आए दर्शक से मारपीट करने के आरोप में राष्ट्रवादी कांग्रेस विधायक जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ वर्तक नगर थाने में मामला दर्ज किया गया है। उनके खिलाफ वर्तक नगर पुलिस ने आईपीसी की धारा 141,143,146,149,323,504 के तहत एफआईआर दर्ज की और गिरफ्तार भी किया। बाद में आव्हाड को कोर्ट से जमानत मिल गई।
एनसीपी नेता का आरोप है कि इस फिल्म में छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़े तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है। हालांकि गिरफ्तारी के दूसरे दिन कोर्ट ने आव्हाड को 15 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी।
Published on:
14 Nov 2022 09:19 am
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