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RBI ने मुंबई के सारस्वत बैंक पर ठोका 23 लाख रुपये का जुर्माना, नियमों की अनदेखी का आरोप

Saraswat Co-operative Bank: आरबीआई के अधिकारिक बयान के मुताबिक, सारस्वत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने बैंकिंग नियम के खिलाफ काम किया है।

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मुंबई

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Dinesh Dubey

Sep 29, 2023

Mumbai bank Fine

नियमों की अनदेखी कर रहा था बैंक, RBI ने लगाया जुर्माना

rbi Imposes Fine on Saraswat Bank: बैंकिंग नियमों की अनदेखी करना मुंबई स्थित एक को-ऑपरेटिव बैंक को भारी पड़ा है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सहकारी बैंक पर भारी-भरकम जुर्माना लगाया है। नियमों की अनदेखी करने के आरोप में सारस्वत को-ऑपरेटिव बैंक (Saraswat Co-operative Bank) के खिलाफ आरबीआई ने एक्शन लिया है और 23 लाख रुपये का जुर्माना ठोका है।

आरबीआई के अधिकारिक बयान के मुताबिक, सारस्वत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने बैंकिंग नियम के खिलाफ काम किया है। रिजर्व बैंक द्वारा लोन संबंधित जारी निदेशों का उल्लंघन करने पर सारस्वत को-ऑपरेटिव बैंक पर 23 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है। यह भी पढ़े-Lalbaugcha Raja Visarjan: 22 घंटे की भव्य यात्रा के बाद लालबाग के राजा का विसर्जन, गिरगांव चौपाटी पर उमड़ा जनसैलाब

हालांकि, इस फैसले से सारस्वत बैंक के खाता धारक प्रभावित नहीं होंगे। आरबीआई ने कहा, यह कार्रवाई बैंक के विनियामकीय अनुपालन में कमियों के कारण की गयी है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

गुरुवार को जारी बयान में कहा गया है, 31 मार्च 2021 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में आरबीआई द्वारा किए गए बैंक के सांविधिक निरीक्षण तथा जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट और उससे संबंधित सभी पत्राचार की जांच से पता चला कि बैंक ने एक उधारकर्ता कंपनी को स्वीकृत क्रेडिट सुविधा को नवीनीकृत (Renewed) किया था, जबकि बैंक का एक निदेशक उस कंपनी में एक स्वतंत्र निदेशक के पद पर था. इससे रिजर्व बैंक के निदेशों का उल्लंघन हुआ। जिसके बाद बैंक को नोटिस जारी किया गया।