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100 करोड़ के भ्रष्टाचार मामले में पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वाजे को जमानत, लेकिन जेल से नहीं होंगे रिहा!

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 23 अगस्त को सचिन वाजे की अर्जी पर सुनवाई पूरी कर ली थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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मुंबई

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Dinesh Dubey

Oct 22, 2024

Badlapur School rape case Maharashtra Bandh

Sachin Vaze : महाराष्ट्र की महाविकास आघाडी (MVA) सरकार के दौरान सुर्खियों में रहे 100 करोड़ रुपये के रंगदारी मामले में बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को बड़ी राहत मिली है। शरद पवार गुट के एनसीपी नेता व तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाने वाले वाजे को मंगलवार को जमानत मिल गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने वाजे को जमानत दी है।

100 करोड़ रुपये की कथित रंगदारी वसूली मामले में सचिन वाजे ने बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी थी। वाजे ने जमानत याचिका में दलील दी कि इस मामले में वह सरकारी गवाह बन गये है। इसके अलावा इस मामले के मुख्य आरोपी अनिल देशमुख समेत सभी आरोपियों को जमानत मिल गई है। इसलिए मैं भी जमानत पाने का हकदार हूं।

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बॉम्बे हाईकोर्ट ने 23 अगस्त को सचिन वाजे की अर्जी पर सुनवाई पूरी कर ली थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था। पीठ ने आज वाजे को जमानत देते हुए कहा कि इसकी शर्ते सीबीआई के मामलों की विशेष अदालत द्वारा तय की जाएंगी।

भले ही इस मामले में महाराष्ट्र पुलिस के पूर्व अधिकारी को जमानत मिल गई है, लेकिन उन्हें अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। सचिन वाजे कारोबारी मनसुख हिरेन हत्याकांड और एंटीलिया विस्फोटक केस में भी आरोपी हैं। इन मामलों में उन्हें राहत नहीं मिली है, इसलिए वाजे अभी जेल में ही रहेंगे।

सचिन वाजे को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने जून 2022 में सरकारी गवाह घोषित किया था। वाजे को दक्षिण मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास एंटीलिया के बाहर विस्फोटकों से लदे वाहन मिलने और ठाणे के व्यवसायी मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में शामिल होने के आरोप में मार्च 2021 में गिरफ्तार किया गया था।