
Shiv Sena NCP disqualification case : शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के विधायकों की अयोग्यता को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई फिर टल गई है। आज (6 अगस्त) शिवसेना और एनसीपी विधायकों की अयोग्यता मामले की सुनवाई दो हफ्ते के लिए टाल दी गई है। दरअसल इस मामले में अजित पवार गुट ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करने के लिए और वक्त मांगा है। जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार खेमे की मांग मान ली और सुनवाई की तारीख आगे बढ़ा दी।
जानकारी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को कुल 14 मामलों की सुनवाई हो रही है। इसमें शिवसेना और एनसीपी के विधायक अयोग्यता मामले का सातवां नंबर था। पहले शिवसेना और फिर एनसीपी से जुड़े मामलों की सुनवाई हुई। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार समेत उनके गुट के 41 एनसीपी विधायकों को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था। लेकिन इन विधायकों ने अभी तक अपना जवाब दाखिल नहीं किया है।
अजित पवार गुट की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील नीरज किशन कौल ने शीर्ष अदालत से अनुरोध किया कि एनसीपी विधायकों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया जाना चाहिए। उनका अनुरोध अदालत ने स्वीकार कर लिया। इसलिए अब अजित पवार गुट के विधायकों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए और समय मिल गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई स्थगित करते हुए वकील नीरज किशन कौल को फटकार भी लगाई।
बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने शिवसेना और एनसीपी में विभाजन से जुड़े मामले पर फैसला सुनते हुए एकनाथ शिंदे गुट और अजित पवार गुट में से किसी को भी अयोग्य नहीं ठहराया। उनके फैसले को शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट और एनसीपी शरद पवार गुट ने सुप्रीम कोर्ट में अलग-अलग याचिकाओं के जरिए चुनौती दी थी। इन याचिकाओं पर देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) धनंजय चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ सुनवाई कर रही है।
गौर हो कि महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल नवंबर 2024 में खत्म होने वाला है। राज्य में विधानसभा चुनाव अक्टूबर में होने की संभावना है। यानी चुनाव सिर्फ दो महीने दूर हैं। ऐसे में इस बात पर सस्पेंस बना हुआ है कि राज्य के दो प्रमुख दलों से जुड़े इस मामले का नतीजा कब आएगा।
Updated on:
06 Aug 2024 05:43 pm
Published on:
06 Aug 2024 05:41 pm
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