7 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Mumbai: पड़ोसी की नाबालिग बेटी से किया बलात्कार, 10 साल सश्रम कारावास की मिली सजा

Thane Rape Crime : 7 साल की नाबालिग लड़की से बलात्कार करने वाले दरिंदे को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।

less than 1 minute read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Oct 08, 2024

Mumbai rape news

मुंबई के करीब ठाणे शहर में 7 साल की नाबालिग बच्ची से बलात्कार करने वाले दरिंदे को अदालत ने दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। सभी पक्षों की दलीले सुनने और साक्ष्यों पर गौर करने के बाद ठाणे की विशेष अदालत ने 44 वर्षीय गैस सिलेंडर डिलीवरी कर्मचारी को दोषी ठहराया। 

जानकारी के मुताबिक, गैस सिलेंडर डिलीवरी का काम करने वाले नूर मोहम्मद हुसैन खान ने 2019 में 7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया था। इस मामले में अदालत ने उसे पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाया है और 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

यह भी पढ़ें-महाराष्ट्र के नागपुर रेलवे स्टेशन पर सो रहे यात्रियों पर हमला, 2 की मौत, कई घायल

विशेष पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अधिनियम मामलों की अदालत के न्यायाधीश डीएस देशमुख ने आरोपी नूर मोहम्मद हुसैन खान पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की रकम पीड़िता को देने का आदेश अदालत ने दिया है।

सोमवार को जारी आदेश में यह भी कहा गया कि पीड़ित लड़की कानूनी प्रावधानों के अनुसार और मुआवजे की भी हकदार है। सुनवाई के दौरान अभियोग पक्ष की तरफ से अदालत में 7 लोगों ने गवाही दी।

नूर मोहम्मद हुसैन खान ने 23 मई 2019 को अपने घर में पड़ोसी की बेटी के साथ दुष्कर्म किया। आरोप है कि उसने पहले भी बच्ची का यौन उत्पीड़न किया था। पीड़ित लड़की ने अपने माता-पिता को घटना के बारे में बताया, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में केस दर्ज करवाया. जिसके बाद खान को गिरफ्तार कर लिया गया।