
एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे
एक बार फिर असली 'शिवसेना' की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू होने जा रही है। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि वह अप्रैल के दूसरे सप्ताह में महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष (स्पीकर) के फैसले को चुनौती देने वाली उद्धव ठाकरे गुट की याचिका पर सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल तक नोटिस का जवाब देने का निर्देश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को शिवसेना (यूबीटी) गुट द्वारा स्पीकर राहुल नार्वेकर के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव गुट की याचिका को बॉम्बे हाईकोर्ट भेजने का सीएम शिंदे का आग्रह ठुकरा दिया। साथ ही कहा कि इस मामले पर होली बाद सुनवाई की जाएगी और फैसला होगा। यह भी पढ़े-बालासाहेब नहीं बचाते तो मोदी... क्यों उद्धव ठाकरे ने ऐसी बात कह डाली?
उद्धव ठाकरे गुट ने हाल ही में याचिका दायर कर स्पीकर के उस फैसले पर सवाल उठाया, जिसमें कहा गया है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनका खेमा ही ‘असली’ शिवसेना पार्टी है।
इससे पहले सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने शिवसेना यूबीटी की याचिका पर सीएम शिंदे और 38 अन्य शिवसेना विधायकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। लेकिन अभी तक जवाब दाखिल नहीं किया गया है। इस पीठ में सीजेआई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल है।
उद्धव गुट का कहना है कि इस मामले पर जल्द से जल्द फैसला होना चाहिए। क्योंकि मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल अक्टूबर-नवंबर में समाप्त हो जाएगा। इसलिए अगर मामले पर शीघ्र फैसला नहीं लिया गया तो पूरा मामला ही निरर्थक हो जाएगा।
सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद पीठ ने कहा, “हम इस मामले को सुनवाई के लिए होली की छुट्टियों के बाद सूचीबद्ध करेंगे। मामले को सुनेंगे और निपटारा करेंगे।" कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, अयोग्यता याचिका की सुनवाई कर रहे ट्रिब्यूनल (स्पीकर) के कार्यालय से मूल रिकॉर्ड तलब किया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 8 अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह में होगी।
उद्धव गुट की याचिका में क्या है?
पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर स्पीकर के 10 जनवरी के फैसले पर सवाल उठाया है, जिसमें कहा गया है कि सीएम शिंदे के नेतृत्व वाला गुट ही असली शिवसेना है, क्योंकि उनके पास विधानसभा और पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बहुमत है। साथ ही याचिका में शिंदे और उनके खेमे के शिवसेना विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं को खारिज करने को भी चुनौती दी गई है।
Published on:
07 Mar 2024 07:59 pm
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