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योजना में रजिस्ट्रेशन कराने का तरीका
– पीएम किसान मानधन योजना के लिए किसान को कॉमन सर्विस सेंटर में रजिस्ट्रेशन कराने की जरुरत होती है।
– डॉक्यूमेंट के तौर पर आधार कार्ड, खसरा एवं खतौनी की फोटोकॉपी, 2 फोटो और बैंक पासबुक देना होता है।
– इस योजना के लिए किसान को फीस नहीं देनी होती है।
– इस योजना के तहत किसान पेंशन यूनिक नंबर और पेंशन कार्ड बनता है।
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योजना के लाभ
– योजना में 60 साल की उम्र के बाद किसानों को 3000 रुपए प्रति माह पेंशन मिलती है।
– अगर कोई स्कीम छोड़कर जाता है तो उसे उस वक्त तक का जमा किया हुआ रुपया मिल जाएगा।
– इस स्कीम में किसानों को सेविंग अकाउंट जितना ब्याज मिलता है।
– अगर किसान की मौत हो जाती है तो उसकी पत्नी को 50 फीसदी पेंशन मिलेगी।
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योजना का हिस्सा बनने का तरीका
– योजना में 18 से 40 वर्ष की आयु के वो किसान जो 2 हेक्टेयर तक की खेती के मालिक हैं लाभ ले सकते हैं।
– न्यूनतम 20 साल और अधिकतम 40 साल तक 55 रुपए से लेकर 200 रुपए प्रति माह तक का प्रीमियम जमा करानी होती है।
– जितना रुपया किसान जमा कराता है उतनी ही रकम सरकार भी जमा कराती है।