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साधु बना शैतान: मासूमों से पढ़ाई के बदले कराता था मजदूरी, चार बच्चों के साथ कुकर्म की पुष्टि

Highlights: -पुलिस ने आठ बच्चों को मठ आश्रम से कराया था मुक्त -बच्चों के मेडिकल परीक्षिण में हुई कुकर्म की पुष्टि -पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों को जेल भेजा

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मुजफ्फरनगर। जनपद में थाना भोपा क्षेत्र की तीर्थ नगरी के नाम से विख्यात शुक्रतीर्थ स्थित गोड़िया मठ आश्रम से मुक्त कराए गए 8 बच्चों को चाइल्ड वेलफेयर कमिटी के समक्ष पेश किया और मेडिकल परीक्षण कराया। जिसमें 4 बच्चों के साथ कुकर्म करने की पुष्टि हुई है। इस पूरे घटनाक्रम में जो तथ्य सामने आए हैं, वह वाकई हैरान कर देने वाले हैं। दरअसल, मामला थाना भोपा क्षेत्र के पौराणिक स्थल तीर्थ नगरी का है। जहां गौड़ीया मठ के महंत भक्ति भूषण गोविंद महाराज का साधु से शैतान बनने का मामला सामने आया है।

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एक व्यक्ति की शिकायत पर बुधवार को चाइल्ड हेल्थलाइन की टीम ने मठ पर छापेमारी की थी। जिसमें टीम ने मठ से 8 बच्चों को बंधन मुक्त कराया था। पूछताछ में बच्चों ने आश्रम संचालक भक्ति भूषण गोविंद पर उनसे पढ़ाई के बदले चिनाई का काम करना और पशुओं का चारा जंगलों से मंगवाने के साथ साथ कुकर्म का भी सनसनीखेज आरोप लगाया था। वहीं मेडिकल रिपोर्ट में अब 4 मासूम बच्चों के साथ यौन शोषण की पुष्टि हुई है। बच्चों के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भोपा पुलिस ने गुरुवार को इस मामले में चाईल्ड हेल्पलाइन की सदस्य राखी देवी की तरफ से मुकदमा दर्ज कर आरोपी बाबा भक्ति भूषण गोविन्द, आश्रम संचालक और एक अन्य उनके चेले को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है।

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गोड़िया मठ आश्रम में रहकर पढ़ाई करने वाले सभी पीड़ित 10 बच्चे नॉर्थ ईस्ट राज्यो के मिजोरम और त्रिपुरा के निवासी बताए जा रहे हैं। वही गुरुवार को चाइल्ड हेल्प लाइन टीम द्वारा बच्चों को सीडब्ल्यूसी के समक्ष पेश किया गया था। जहां बच्चों ने आश्रम के महंत द्वारा यौन शोषण और उत्पीड़न करने की बात करते हुए अपना बयान दर्ज कराये थे। इस पूरे मामले पर पुलिस ने तत्काल आश्रम के संचालक बाबा भक्ति भूषण गोविन्द ओर एक अन्य उनके चेले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आश्रम संचालक और उनके साथी को आश्रम से देर रात्रि गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने इस पूरे मामले पर बच्चों के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भोपा थाने में राखी देवी चाइल्ड लाइन की सदस्य की तहरीर पर आश्रम के महंत भक्ति भूषण कुलीन महाराज व एक अन्य के खिलाफ धारा 323, 377, 504 और बाल संरक्षण अधिनियम की धारा 5एफ और धारा 6 के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।