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निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने वाली गोशाला को ही मिलेगा अनुदान

15 अगस्त तक जमा कराने होंगे आवेदन, पशुपालन विभाग का मामला

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नागौर./ कुचामनसिटी. गोशाला संचालकों को इस बार सहायता राशि प्राप्त करने के लिए निर्धारित पूरी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। जिस गोशाला संचालक ने थोड़ी सी भी लापरवाही बरती तो वह अनुदान से वंचित रह सकता है। विभाग ने 15 अगस्त तक गोशाला संचालकों से आवेदन मांगे हैं। जानकारी के मुताबिक इस बार यदि किसी आवेदन में कांट-छांट मिली तो उसे निरस्त किया जा सकता है। साथ ही गोशाला का नाम पंजीयन के अनुसार भरकर पता लिखना होगा। इसके अलावा मोबाइल नम्बर पर ई मेल आईडी की जानकारी भी मांगी गई है। बैंक का नाम, पता, गोशाला की खाता संख्या, बैंक का आईएफएससी कोड आदि की जानकारी भरनी होगी। यदि 1 अप्रेल से 31 जुलाई की अवधि में कहीं गोवंश के लिए सहायता राशि मिली है तो उसका विवरण भी देना होगा। गौरतलब है कि 15 से 30 जून के बीच विभागीय अधिकारियों ने गोशालाओं का सर्वे किया था। सर्वे में पात्र गोशालाएं 31 दिसम्बर 2015 से पूर्व या दो वर्ष पुरानी पाई गई। साथ ही आवासित गोवंश की संख्या 200 या उससे अधिक पाई गई थी।
इतना मिलेगा अनुदान
गोशालाओं में आवासित तीन वर्ष या उससे अधिक आयु के (बड़े) गोवंश के लिए 32 रुपए तथा तीन वर्ष से कम आयु के (छोटे) गोवंश के लिए 16 रुपए प्रति गोवंश प्रतिदिन की दर से तीन माह अर्थात अप्रेल, मई, जून 2018 (अधिकतम 90 दिवस) के लिए सहायता राशि दी जाएगी। सहायता राशि का उपयोग संधारित गोवंश के चारा-पानी, पशु आहार के लिए किया जाएगा। यदि गोशाला द्वारा पशु आहार क्रय किया जाता है तो आरसीडीएफ या राजफैड के वितरण केन्द्रों से क्रय करना होगा अन्यथा भुगतान नहीं किया जाएगा।
यह लगाने होंगे दस्तावेज
आवेदन के साथ गोशाला संचालकों को पंजीकरण प्रमाण पत्रों की प्रमाणित छाया प्रतियां, बैंक पासबुक की प्रथम तथा उस पृष्ठ की बैंक से प्रमाणित प्रति, जिसमें आईएफएससी कोड अंकित हो। गोवंश उपस्थिति पंजिका की माह अप्रेल, मई व जून की पृष्ठ की गोशाला प्रतिनिधि से हस्ताक्षरित प्रति, गोशाला अध्यक्ष/ सचिव द्वारा शपथ पत्र, गोशाला की ऑडिट रिपोर्ट विगत 2 वर्षों की वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 की डिटेल भरनी होगी। इसके अलावा अन्य जानकारी भी देनी होगी।
इनका कहना
गो शालाओं का सर्वे कार्य पूरा हो गया था। इसके बाद सहायता राशि के लिए पात्र गोशालाओं से आवेदन मांगे गए हैं। गोशाला संचालकों को 15 अगस्त निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करना होगा। इसके बाद ही उन्हें सहायता राशि जारी की जाएगी।
डॉ. नितेश कुमावत, गोशाला शाखा प्रभारी, उपनिदेशक कार्यालय, पशुपालन विभाग, कुचामनसिटी