
नगर परिषद नागौर
नागौर-डीडवाना. राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से बुधवार को नगरीय निकायों के चुनाव की तारीखों का ऐलान करने के साथ ही नगरीय सीमा में आचार संहिता प्रभावी हो गई है। इसके साथ ही नगरीय क्षेत्रों में नए विकास कार्यों, नई योजनाओं और घोषणाओं पर रोक लग गई है। नागौर व डीडवाना-कुचामन दोनों जिलों में दो चरणों में नगर परिषद व नगर पालिकाओं के चुनाव सम्पन्न होंगे।
मतदान के लिए ईवीएम मशीन का उपयोग किया जाएगा। पहली बार जिला निर्वाचन अधिकारियों को ईवीएम ट्रेकिंग सिस्टम उपलब्ध कराया गया है। इससे ईवीएम मशीनों के आवंटन से लेकर मतगणना तक एक से दूसरी जगह ले जाने की ट्रेकिंग की जा सकेगी।
नगरीय निकायों के मतदान दो चरणों में होंगे ,लेकिन पार्षद के लिए नामांकन पत्र प्रस्तुत करने की तारीख एक ही रहेगी। चुनाव संबंधी लोकसूचना 27 अगस्त को जारी की जाएगी। इसके अगले दिन से ही नामांकन प्रस्तुत किए जा सकेंगे। नामांकन पत्र जमा कराने की अंतिम तिथि 31 अगस्त रखी गई है। पहले चरण में रखी नगर परिषद व नगर पालिकाओं में मतदाना 9 सितम्बर को तथा दूसरे चरण में रखी नगर पालिकाओं व नगर परिषदों के पार्षदों के लिए मतदान 11 सितम्बर को होगा। मतगणना दोनों चरणों की एक ही दिन 14 सितम्बर को होगी। इसी के साथ जनता को नए पार्षद मिल जाएंगे।
लोकसूचना जारी करने की तिथि: 27 अगस्त
नामांकन करने की अंतिम तिथि: 31 अगस्त
नामांकन पत्रों की जांच: 1 सितम्बर
नामवापसी का समय: 3 सितम्बर दोपहर 3 बजे तक
चुनाव चिन्ह का आवंटन: 4 सितम्बर
निकाय वार्ड
- नगर परिषद नागौर 60
- नगर पालिका जायल 25
- नगर पालिका मूंडवा 25
- नगर पालिका बासनी 40
- नगर पालिका कुचेरा 25
पांचों निकायों के कुल वार्ड 175
जिला: डीडवाना-कुचामन (चार निकाय)
निकाय वार्ड
- नगर परिषद डीडवाना 40
- नगर परिषद कुचामन 45
- नगर पालिका लाडनूं 45
- नगर पालिका बोरावड़ 25
चारों निकायों में कुल वार्ड 155
निकाय वार्ड
नगर पालिका मेड़ता सिटी 40
नगर पालिका रियांबड़ी 20
नगर पालिका मेड़ता रोड 25
नगर पालिका डेगाना 25
चारों निकायों में कुल वार्ड 110
निकाय वार्ड
नगर परिषद मकराना 60
नगर पालिका खाटू खुर्द 20
नगर पालिका परबतसर 25
नगर पालिका नावां 25
चारों निकायों में कुल वार्ड 130
चुनाव आयोग ने नगर परिषद व नगर पालिका पार्षद के अधिकतम चुनावी खर्च की सीमा में भी बदलाव किया है। अब नगर परिषद क्षेत्र में पार्षद प्रत्याशी अधिकतम 2 लाख 50 हजार रुपए तक खर्च कर सकेंगे। इसी तरह नगर पालिका क्षेत्र के पार्षद प्रत्याशी अब 1 लाख 50 हजार रुपए तक चुनाव प्रचार पर खर्च कर सकेंगे।
- शहरी क्षेत्र में चल रहे विकास कार्य प्रभावित नहीं होंगे।
- नई स्कीम, नए विकास कार्य व नए कार्यादेश पर प्रतिबंध।
- नगरीय क्षेत्र के कार्मिकों के स्थानांतरण पर रोक।
नगर परिषद व नगर पालिका के अध्यक्ष (चेयरमैन) का चुनाव 21 सितम्बर को रखा गया है। चुनाव कार्यक्रम अनुसार निकाय अध्यक्ष के लिए चुनावी लोकसूचना 15 सितम्बर को जारी होगी। नामांकन 16 सितम्बर को तथा नामांकन पत्रों की जांच 17 अगस्त को होगी। नामवापसी का समय 18 सितम्बर दोपहर 3 बजे तक का रहेगा। इसके बाद प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाएगा। चेयरमैन के लिए पार्षदों की ओर से मतदान 21 सितम्बर को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक किया जाएगा। इसके बाद मतगणना कर निर्वाचित अध्यक्ष की घोषणा चुनाव अधिकारी करेंगे। निकाय उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए बोर्ड की बैठक अगले दिन 22 सितम्बर को होगी।
Updated on:
20 Aug 2026 01:53 pm
Published on:
20 Aug 2026 01:53 pm
