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nagda nagar palika दिव्यांगों के लिए किया ऐसा काम कि देशभर में बन गई मिसाल

- कलेक्टर ने सभी निकाय व पंचायतों को इस तरह का प्रावधान करने के निर्देश दिए

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nagda nagar palika Nagda Municipality

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नागदा उज्जैन. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि सभी नगरीय निकाय व व पंचायतीराज संस्थाएं अपने बजट में दिव्यांगों के कल्याणार्थ बजट का वित्तीय प्रावधान करें। इस कानून के परिपालन में अभी तक मध्य प्रदेश के साथ-साथ देश में कोई भी ऐसी निकाय नहीं है, जिसने दिव्यांगों क लिए बजट में पृथक से प्रावधान किया हो। नागदा नगर पालिका ने इस मामले में कीर्तिमान स्थापित कर वित्तीय वर्ष 2021-22 में दिव्यांगों के कल्याण के लिए पांच लाख रुपए का प्रावधान किया है।

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इस तरह संभवत: नागदा नगर पालिका देश की प्रथम नगर पालिका बन गई है, जिसने दिव्यांगों के कल्याण के लिए वित्तीय प्रावधान किया है। शुक्रवार को कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में बृहस्पति भवन के सभाकक्ष में सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग अन्तर्गत लोकल लेवल कमेटी की बैठक में यह जानकारी दी गई।

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कलेक्टर ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के परिपालन में दिव्यांगजन कल्याणार्थ राशि का प्रावधान करने के निर्देश जिले की प्रत्येक जनपद पंचायत,नगर पालिका,नगर परिषद,ग्राम पंचायत को दिए हैं। बैठक में संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय सीएल पंथारी, स्नेह संस्था के संचालक पंकज मारू मौजूद थे।

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जिले की विभिन्न बैंकों में बौद्धिक दिव्यांग, सीपी, ऑटिज्म और बहुदिव्यांग बैंक खाताधारकों के एटीएम जारी करने के लिए बैंकों को निर्देशित करने,दिव्यांगजनों के लिए भविष्य निधि का प्रावधान करने के लिए जिले के बौद्धिक दिव्यांग व बहुदिव्यांग को राष्ट्रीय न्यास की निरामय बीमा योजना में पंजीकरण व नवीनीकरण करने की भी बात हुई.

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इसी के साथ राज्य व केन्द्र सरकार की दिव्यांगजन कल्याणार्थ जारी पेंशन व आर्थिक सहायता राशि का उपयोग दिव्यांगजनों के माता, पिता व संरक्षक द्वारा केवल दिव्यांग के पालन-पोषण और संरक्षण में खर्च करने, बीमा अंशदान राशि स्वीकृत करने, कृत्रिम अंग व सहायक उपकरण वितरण करने पर भी चर्चा की गई।