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Advocates Amendment Bill 2025: नए सिरे से संसोधित किया जाएगा अधिवक्ता संशोधन विधेयक- कानून मंत्रालय

Advocates Amendment Bill 2025: कानून मंत्रालय ने प्राप्त कई सुझावों और चिंताओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान परामर्श प्रक्रिया को समाप्त करने का निर्णय लिया है। फीडबैक के आधार पर विधेयक के संशोधित मसौदे को हितधारकों के परामर्श के लिए नए सिरे से तैयार किया जाएगा।

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भारत

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Akash Sharma

Feb 22, 2025

Bar Council Of India

Bar Council Of India

Advocates Amendment Bill 2025: केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2025 को लेकर बड़ी घोषणा की है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने एक प्रेस बयान में घोषणा की कि कानूनी समुदाय की ओर से उठाए गए कई सुझावों और चिंताओं के जवाब में कानून और न्याय मंत्रालय ने परामर्श प्रक्रिया को समाप्त करने और आगे की चर्चा के लिए अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2025 के संशोधित मसौदे को फिर से तैयार करने का फैसला किया है। अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2025 को 13 फरवरी को कानूनी मामलों के विभाग की वेबसाइट पर सार्वजनिक परामर्श के लिए उपलब्ध कराया गया था।

BCI ने सरकार के फैसले की सराहना की

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा कि BCI देश भर में अधिवक्ताओं की चिंताओं को दूर करने में सरकार के सक्रिय रुख की सराहना करती है। इन सकारात्मक घटनाक्रमों के मद्देनजर, BCI सभी बार एसोसिएशनों और कानूनी पेशेवरों से समय से पहले विरोध प्रदर्शन या हड़ताल से बचने का आग्रह करती है। आगे बढ़ते हुए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया सरकार के साथ अपनी सक्रिय भागीदारी जारी रखेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कानूनी पेशे की सभी वास्तविक चिंताओं का समाधान किया जाए।

कानून मंत्रालय ने इस आधार पर लिया डिसीजन


कानून मंत्रालय ने प्राप्त कई सुझावों और चिंताओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान परामर्श प्रक्रिया को समाप्त करने का निर्णय लिया है। फीडबैक के आधार पर विधेयक के संशोधित मसौदे को हितधारकों के परामर्श के लिए नए सिरे से तैयार किया जाएगा। इस पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने भी केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। BCI सभी अधिवक्ताओं को आश्वस्त करती है कि उनके अधिकार, विशेषाधिकार और पेशेवर स्वतंत्रता उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है और वे कानूनी समुदाय के हितों की पूरी सतर्कता के साथ रक्षा करना जारी रखेंगे। नवीनतम घटनाक्रमों और सरकार के रुख को देखते हुए, काउंसिल उन सभी बार एसोसिएशनों से अनुरोध करती है जिन्होंने सोमवार, 24 फरवरी, 2025 से अदालती काम फिर से शुरू करने का आह्वान किया है।