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AMU Minority Status: आर्टिकल 30 क्या है? AMU अल्पसंख्यक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने किया जिक्र

Aligarh Muslim University Minority Status: अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अपने फैसले में आर्टिकल 30 (Article 30) का भी जिक्र किया। आइए जानते हैं क्या अनुच्छेद 30?

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Article 30

Supreme Court on AMU Article 30

Aligarh Muslim University Minority Status: अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अपना फैसला सुना दिया है। SC ने अपने फैसले में कहा है कि एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को नए सिरे से तय करने के लिए तीन जजों की एक समिति बनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आर्टिकल 30 (Article 30) का भी जिक्र किया है। सीजेआई चंद्रचूड़ (CJI Chandrachud) ने कहा कि संस्थान को स्थापित करने और उसके सरकारी तंत्र का हिस्सा बन जाने में अंतर है, आर्टिकल 30 (1) का उद्देश्य यही है कि अल्पसंख्यकों का बनाया गया संस्थान उनके जरिये ही चलाया जाए। अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक संस्थान हो सकते हैं। आइए जानते हैं कि है क्या आर्टिकल 30-

Article 30 क्या है?


अनुच्छेद 30 भारतीय संविधान (Indian Constitutions) का एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है। इसमें अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन के अधिकार के बारे में है। यह आर्टिकल अल्पसंख्यक वर्गों को अपने धर्म की रक्षा और प्रसार, भाषा, संस्कृति के लिए शिक्षा संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार देता है।

आर्टिकल 30 की जरूरी बातें (Important Points About Article 30)

-अल्पसंख्यक वर्गों को अपने शिक्षा संस्थानों में प्रवेश और शिक्षा के लिए अपनी भाषा और संस्कृति का उपयोग करने का अधिकार है।

-माइनॉरिटी वर्गों को अपने शिक्षा संस्थान स्थापित करने का अधिकार है।


-अल्पसंख्यक वर्गों को अपने शिक्षा संस्थानों में अपने धर्म और संस्कृति की शिक्षा देने का अधिकार है।

-अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षा संस्थानों को राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त होना आवश्यक है।


-राज्य अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षा संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान कर सकता है।

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