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राम मंदिर का फैसला सुनाने वाले जजों में कोई है चीफ जस्टिस तो कोई गवर्नर, जानिए आज क्या करते हैं पांचों जज

Ayodhya dispute 5 judges: वैसे तो ये सब जानते है राम जन्म भूमि मामले में फैसला सुनाने वाले जज कौन थे। लेकिन आज हम एक बार फिर से बता देते है इस फैसले में कौन-कौन शामिल था।

नई दिल्लीJan 19, 2024 / 04:11 pm

Prashant Tiwari

 Among judges who gave verdict on Ram Mandir Know what the five judges do today

 

9 नवंबर 2019 ये वो दिन था 500 साल से चले आ रहे अयोध्या राम जन्म भूमि केस में फैसला सुनाया गया था। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने एक मत से सुनाया। जिसमें विवादित जमीन राम जन्मभूमि को तथा बाबारी मस्जिद को अलग से 5 एकड़ जमीन देने का फैसला दिया। मंदिर का फैसला आते ही लोगों ने गूगल पर जो एक चीज सबसे अधिक खोजी, वह थी फैसला सुनाने वाले जजों के बारे में।

कौन-कौन से जज थे फैसला सुनाने में शामिल

वैसे तो ये सब जानते है राम जन्म भूमि मामले में फैसला सुनाने वाले जज कौन थे। लेकिन आज हम एक बार फिर से बता देते है कि कौन-कौन शामिल था। राम जन्मभूमि मामले के केस में फैसला सुनाने वालों में तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस शरद अरविंद बोबडे, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एस. अब्दुल नजीर बेंच में शामिल रहें।

अब जान लिजिए क्या करते है सभी जज

आप सभी जानते है कि हमारे देश में जज का कार्यकाल निश्चित होता है। अन्य अधिकारियों की तरह जज भी रिटायर होते हैं। फैसला सुनाने वाली पीठ में शामिल रहे चार जज अलग-अलग समय पर रिटायर हो गए। वहीं, एक जज अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है। आइए जानते है कि इस समय क्या कर रहे राम मंदिर पर फैसला सुनाने वाले जज…

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राज्यसभा सांसद हैं रंजन गोगोई

देश के 46वें चीफ जस्टिस रहे रंजन गोगोई साहब 17 नवंबर को यानी फैसले के अगले ही हफ्ते रिटायर हो गए। रिटायरमेंट के चार महीने बाद 16 मार्च 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्यसभा के लिए मनोनीत कर दिया। इसी साल जुलाई के महीने में सांसद रंजन गोगोई को विदेश मंत्रालय को लेकर बनी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी यानी संसद की स्थायी समिति के सदस्य के तौर पर नियुक्त किया गया है।

अगले साल रंजन गोगोई ने विदेश मंंत्रालय की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी से इस्तीफा दे दिया और सूचना, संचार कमिटी के सदस्य हो गए. लेकिन फिर 2022 में उन्होंने इस कमिटी से भी इस्तीफा दे दिया और वापस से विदेश मंत्रालय वाली पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ही के सदस्य हो गए। एक आरटीआई के जरिये ये जानकारी साल 2020 में आई थी कि वह राज्यसभा के इकलौते ऐसे सदस्य हैं जो एक सांसद के तौर पर न तो कोई तनख्वाह लेते हैं और न ही कोई अलावेंस।

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वाइस चांसलर हैं शरद अरविंद बोबडे

पूर्व मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई के रिटायर हो जाने के बाद 18 नवंबर 2019 को शरद अरविंद बोबडे देश के मुख्य न्यायधीश बनाए गए। बोबडे साहब कोर्ट में गोगोई साहब के बाद सबसे वरिष्ठ जज थे। ऐसे में वह देश के 47वें चीफ जस्टिस बन गए। 23 अप्रैल 2021 तक यानी करीब 17 महीने वह इस पद पर रहें। रिटायर होने के बाद बोबडे वह मुंबई के महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और नागपुर के महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के तौर पर काम कर रहे हैं।

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NCLAT के मौजूदा अध्यक्ष हैं अशोक भूषण

राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला देने वाली पीठ में शामिल रहे पूर्व न्यायधीश अशोक भूषण 4 जुलाई 2021 के सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो गए। पांच साल से कुछ महीने अधिक सर्वोच्च अदालत में बिताने के बाद अशोक भूषण साहब सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए। रिटायर होने के चार महीने बाद ही केंद्र सरकार ने इन्हें नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) यानी राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष बना दिया। वह चार साल के लिए इस पद पर नियुक्ति हुए है।

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आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं एस अब्दुल नजीर

एस. अब्दुल नजीर भी अयोध्या विवाद पर फैसला सुनाने वाली पीछ का हिस्सा थे। पिछले साल करीब 6 साल देश की सबसे बड़ी अदालत में बिताने के बाद 4 जनवरी 2023 को वे सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त हो गए। रिटायर होने के दो महीने के भीतर एस. अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया। नजीर साहब फिलहाल आंध्र प्रदेश के 24वें राज्यपाल के तौर पर अपनी भूमिका निभा रहे हैं। पूर्व जस्टिस अब्दुल नजीर की नियुक्ति और रंजन गोगोई के मनोनयन पर यह सवाल उठा था कि क्या जज को रिटायरमेंट के बाद इस तरह का पद संभालना चाहिए या नहीं?

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देश के 50वें चीफ जस्टिस हैं डी वाई चंद्रचूड़

शरद अरविंद बोबडे साहब के रिटायर होने के बाद एन वी रमना और यूयू ललित सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। पूर्व जस्टिस उदय उमेश ललित के सेवानिवृत्त होने के बाद वरिष्ठता के आधार पर धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, के रिटायर होने के बाद वह देश के 50वें चीफ जस्टिस बनें। सुप्रीम कोर्ट पर फैसला सुनाने वाले पांच जजों में से चार रिटायर हो चुके हैं। बस यही डीवाई चंद्रचूड़ साहब अभी सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ का कार्यकाल इस साल नवंबर तक है। लंबे अरसे के बाद डीवाई चंद्रचूड़ के तौर पर देश की सर्वोच्च अदालत को दो साल के लिए एक चीफ जस्टिस मिला है।

सभी जजों को मिला है राम मंदिर में आने का न्यौता

बता दें कि इन पांच जजों के फैसले के बाद से ही अयोध्या में राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हुआ। वहीं, राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने फैसला सुनाने वाले इन सभी जजों को 22 जनवरी के समारोह के लिए निमंत्रण पत्र है। हालांकि इनमें से कौन-कौन उद्घाटन समारोह में शामिल होगा उसको लेकर अभी तक किसी भी प्रकार की जानकारी सामने नहीं आ पाई है।

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