3 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English
home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। पांच जजों की संवैधानिक पीठ ने विवादित जमीन पर रामलला के हक में निर्णय सुनाया। उन्होंने कहा कि रामजन्मभूमि कोई व्यक्ति नहीं। साथ में बाबरी मस्जिद विध्वंस पर शीर्ष अदालत ने कहा कि यह कानून का उल्लंघन है। ये है फैसले की कुछ खास बातें। 2.77 एकड़ की विवादित जमीन केंद्र सरकार के अधीन रहेगी। अदालत ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को राम मंदिर बनाने के लिए तीन महीने के भीतर एक ट्रस्ट बनाने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने रामलला पर निर्मोही अखाड़ा और शिया वक्फ बोर्ड का दावा खारिज किया।