Budget 2023 : अब 7 लाख तक कोई Income Tax नहीं, जानें ₹10 लाख सैलरी पर कितना ?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को 2023-24 के लिए नए टैक्स स्लैब की घोषणा की। नई आयकर व्यवस्था के तहत सालाना 7 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स देय नहीं होगा। सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा, वर्तमान में, 5 लाख रुपए तक की आय वाले किसी भी आयकर का भुगतान नहीं करते हैं। मैंने नई कर व्यवस्था में कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 7 लाख रुपए करने का प्रस्ताव दिया है। 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए तक की कुल आय पर 5 प्रतिशत टैक्स लगेगा। 6 लाख रुपए से 9 लाख रुपए तक की आय पर 10 प्रतिशत टैक्स लगेगा। 9 लाख रुपए से 12 लाख रुपए के बीच की आय पर 15 प्रतिशत होगा। वित्त मंत्री ने बताया कि 12 लाख रुपए से 15 लाख रुपए की आय सीमा पर 20 प्रतिशत जबकि कर 15 लाख रुपए और उससे अधिक की आय स्लैब पर 30 प्रतिशत होगा।