निर्माताओं ने घटाए दवाइयों के दाम
केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बताया कि सरकार द्वारा जारी निर्देशों के बाद निर्माताओं ने तीन प्रमुख कैंसर रोधी दवाओं – ट्रैस्टुजुमैब डेरक्सटेकन, ओसिमर्टिनिब और डर्वालुमैब – की अधिकतम खुदरा कीमत (MRP) को घटा दिया है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने निर्माताओं को इन दवाओं पर जीएसटी दरों में कमी और सीमा शुल्क में छूट के लाभ को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए एमआरपी कम करने का निर्देश दिया था। इसके अलावा, निर्माताओं को कीमतों में बदलाव की जानकारी एनपीपीए को जमा करने का निर्देश भी दिया गया था।जीएसटी और सीमा शुल्क में बदलाव
जीएसटी दरें 12% से घटाकर 5% कर दी गईं। दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी (BCD) को 0% किया गया, जिससे कीमतों में उल्लेखनीय कमी आई। निर्माताओं ने इन निर्देशों का पालन करते हुए एमआरपी में कटौती की है और इसकी जानकारी एनपीपीए के पास दाखिल की है।समय पर कैब नहीं आई तो चालक नहीं उबर कंपनी जिम्मेदार, कोर्ट ने लगाया 54 हजार का जुर्माना
सरकार द्वारा उठाए गए कदम
यह कदम स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक सुधार लाने और गंभीर बीमारियों के इलाज को सुलभ बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता का हिस्सा है।बेसिक कस्टम ड्यूटी (BCD) शून्य: इन दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को 0% कर दिया गया है।
जीएसटी दरों में कमी: इन दवाओं पर जीएसटी दर को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
दवाओं की कीमतों में कमी: निर्माताओं को इन दवाओं की कीमतें घटाने का निर्देश दिया गया, ताकि ग्राहकों को इसका सीधा लाभ मिल सके।
उद्देश्य:
कैंसर उपचार को किफायती बनाना: इन दवाओं की लागत कम करने से कैंसर रोगियों के लिए उपचार की पहुंच बेहतर होगी।आर्थिक बोझ कम करना: दवाओं पर टैक्स में कमी और MRP घटाने से मरीजों और उनके परिवारों पर वित्तीय दबाव कम होगा।