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दिल्ली में कोविड मामलों ने बढ़ाई चिंता, जल्द लग सकता है कर्फ्यू, जानिए क्या कहता है GRAP का नियम

locationनई दिल्लीPublished: May 05, 2022 02:17:07 pm

देश में कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है। कई राज्यों में हालात चिंताजनक बने हुए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नए मामलों के साथ-साथ पॉजिटिविटी रेट भी तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में जल्द ही राजधानी में कर्फ्यू लगाया जा सकता है।

Corona Positivity Rate Rising In Delhi May Curfew Impose Soon Know what GRAP Rule

Corona Positivity Rate Rising In Delhi May Curfew Impose Soon Know what GRAP Rule

कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है। कई राज्यों में रोजाना मामलों में बढ़ोतरी ने केंद्र के साथ राज्यों की भी चिंता बढ़ा दी है। यही वजह है कि, कुछ इलाकों में पाबंदियां बढ़ा दी गई है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली इस वक्त देशभर में सबसे ज्यादा कोरोना के मामलों की वजह से हॉट स्पॉट बना हुआ है। यहां रोजाना 1000 से ज्यादा कोविड-19 के केस दर्ज किए जा रहे हैं। यही नहीं यहां पर पॉजिटिविटी रेट में भी तेजी से इजाफा हो रहा है, जिसने सबकी चिंता बढ़ा दी है। माना जा रहा है कि, जल्द ही राजधानी दिल्ली में सरकार दोबारा कर्फ्यू लगा सकती है। अब देखना ये है कि नाइट कर्फ्यू लगेगा या फिर वीकेंड कर्फ्यू।
राजधानी दिल्ली में COVID पॉजिटिव दर 7.64 फीसदी हो गई है, जो कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत रेड अलर्ट का नंबर है। ऐसे में मौजूदा समय में दिल्ली कोरोना को लेकर लाल खतरे के निशान पर हैं। बता दें कि जीआरएपी को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने पिछले साल कोविड की तीसरी लहर में मंजूरी दी थी। ऐसे में ग्रेप का काम है कि राजधानी में बढ़ रहे कोरोना के बढ़ते मामलों पर नजर रखना औऱ इसको लेकर जरूरी कदम उठाना है।

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इसके साथ ही GRAP का मकसद कोविड की स्थिति के आधार पर प्रतिबंध लगाने और हटाने की स्पष्ट तस्वीर सामने लाना है।

ये कहता है GRAP का नियम
चार चरणों वाली ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान से पता चलता है कि यदि सकारात्मकता दर लगातार दो दिनों तक 5 फीसदी को पार करती है, तो ‘रेड’ अलर्ट शुरू हो जाएगा, जिससे कई प्रतिबंध लग जाएंगे।

इसके तहत ‘टोटल कर्फ्यू’ और अधिकांश आर्थिक गतिविधियों को रोक दिया जाएगा। बता दें कि, टोटल कर्फ्यू में रात के साथ-साथ वीकेंड पर भी लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध शामिल है।

मॉल और साप्ताहिक बाजारों पर नजर
इसके अलावा ग्रैप के मुताबिक, रेड अलर्ट के दौरान गैर-आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित दुकानें और प्रतिष्ठान भी बंद रखे जाने का नियम है। इनमें मॉल और साप्ताहिक बाजार शामिल रहते हैं।

रेस्तरां और बार बंद रहेंगे और केवल आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी की इजाजत होती है। वहीं सिनेमा हॉल, बैंक्वेट, स्पा, योग संस्थान और ब्यूटी सैलून को भी अपने शटर बंद करने के लिए कह दिया जाएगा। वहीं शादियों और अंतिम संस्कार के लिए सभाओं की सीमा को सीमित किय जाता है।

दिल्ली में एंट्री पर आरटीपीसीआर अनिवार्य
जीआरएपी लागू होने पर दिल्ली पहुंचने वाले लोगों को एक पूर्ण टीकाकरण प्रमाणपत्र या एक नकारात्मक आरटी-पीसीआर रिपोर्ट जो 72 घंटे से अधिक पुरानी ना हो साथ रखना अनिवार्य हो जाता है। ऐसा करने पर 14 दिन का आइसोलेशन पीरियड पूरा करना होता है।

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