यह भी पढ़ें – कोविड वैक्सीनेशन नीति पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- टीका लगवाने के लिए लोगों को बाध्य नहीं किया जा सकता
इसके साथ ही GRAP का मकसद कोविड की स्थिति के आधार पर प्रतिबंध लगाने और हटाने की स्पष्ट तस्वीर सामने लाना है।
ये कहता है GRAP का नियम
चार चरणों वाली ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान से पता चलता है कि यदि सकारात्मकता दर लगातार दो दिनों तक 5 फीसदी को पार करती है, तो ‘रेड’ अलर्ट शुरू हो जाएगा, जिससे कई प्रतिबंध लग जाएंगे।
इसके तहत ‘टोटल कर्फ्यू’ और अधिकांश आर्थिक गतिविधियों को रोक दिया जाएगा। बता दें कि, टोटल कर्फ्यू में रात के साथ-साथ वीकेंड पर भी लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध शामिल है।
इसके अलावा ग्रैप के मुताबिक, रेड अलर्ट के दौरान गैर-आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित दुकानें और प्रतिष्ठान भी बंद रखे जाने का नियम है। इनमें मॉल और साप्ताहिक बाजार शामिल रहते हैं।
रेस्तरां और बार बंद रहेंगे और केवल आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी की इजाजत होती है। वहीं सिनेमा हॉल, बैंक्वेट, स्पा, योग संस्थान और ब्यूटी सैलून को भी अपने शटर बंद करने के लिए कह दिया जाएगा। वहीं शादियों और अंतिम संस्कार के लिए सभाओं की सीमा को सीमित किय जाता है।
जीआरएपी लागू होने पर दिल्ली पहुंचने वाले लोगों को एक पूर्ण टीकाकरण प्रमाणपत्र या एक नकारात्मक आरटी-पीसीआर रिपोर्ट जो 72 घंटे से अधिक पुरानी ना हो साथ रखना अनिवार्य हो जाता है। ऐसा करने पर 14 दिन का आइसोलेशन पीरियड पूरा करना होता है।
यह भी पढ़ें – देश में दिल्ली बना कोरोना का हॉट स्पॉट, सबसे ज्यादा मामलों ने बढ़ाई चिंता