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Delhi Metro Guideline: ओमिक्रॉन के खतरे के बीच Delhi Metro ने यात्रियों के लिए जारी की गाइडलाइंस

दिल्ली मेट्रो ने कोविड-19 के दिशा निर्देशो के अनुसार ट्रेन में सिर्फ 50 फीसदी यात्री को ही यात्री करने की अनुमति होगी. वहीं कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए किसी भी यात्री को दिल्ली मेट्रो में खड़े रहने की इजाजत नहीं दी गई है.

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Delhi Metro Guideline: कोरोना के नए वैरिएंड ओमिक्रॉन के केस अब तेजी से बढ़ने लगे हैं. कोरोना के तेजी से बढ़ते मामले को देखते हुए देश की राजधानी दिल्ली में ‘येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है. अब दिल्ली की जान दिल्ली मेट्रो ने कोविड-19 के दिशा निर्देशो के अनुसार ट्रेन में सिर्फ 50 फीसदी यात्री को ही यात्री करने की अनुमति होगी. वहीं कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए किसी भी यात्री को दिल्ली मेट्रो में खड़े रहने की इजाजत नहीं दी गई है.

दिल्ली मेट्रो ने जारी की गाइडलाइंस
कोरोना के बढ़ते केस के बीच दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है. जारी गाइडलाइन के अनुसार अब दिल्ली मेट्रो के कोच में सिर्फ 50 प्रतिशत यात्रियों को बैठने की अनुमति होगी. वहीं कोई भी यात्री खड़े रहकर दिल्ली मेट्रो में यात्रा नहीं कर सकेगा. मेट्रो द्वारा जारी गाइडलाइन का सही से अनुपालन करने के लिए गेंटों की संख्या सीमित करके मेट्रो स्टेशनों में प्रवेश को नियंत्रित किया जाएगा.

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दिल्ली में जारी हुआ येलो अलर्ट

देश की राजधानी दिल्ली में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है. इस येलो अलर्ट के अनुसार गैर आवश्यक वस्तुओं ओर सेवाओं की दुकानें और प्रतिष्ठान और मॉल ऑड-इवेन फॉर्मूले के अनुसार सुबह 10 से रात 8 बजे तक खुलेंगे. डीडीएमए द्वारा जारी आदेश में यह कहा गया है कि सोमवार रात से लागू नाइट कर्फ्यू में भी एक घंटा बढ़ा दिया गया है. अब रात 10 बजे से नाइट कर्फ्यू की शुरूआत होगी और यह सुबह पांच बजे तक अगले आदेश तक जारी रहेगा.

शादी में शामिल हो सकेंगे सिर्फ 20 लोग
इसके अलावा शादी और अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में 20 लोगों के उपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की गई है. जबकि अन्य सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समागम और उत्सव जैसे कार्यक्रमों पर बंदिश लगा दी गई है. कोरोना महामारी पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने के बाद दिल्ली में येलो अलर्ट लगाने का फैसला किया गया है. डीडीएमए के आदेश में कहा गया है कि येलो अलर्ट के मुताबिक सभी पाबंदियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी.

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