scriptGovernor approval Uttarakhand Anti-copying law Applicable There will be severe punishment if caught | राज्यपाल की मंजूरी के बाद उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून लागू, पकड़े जाने पर मिलेगी सख्त सजा | Patrika News

राज्यपाल की मंजूरी के बाद उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून लागू, पकड़े जाने पर मिलेगी सख्त सजा

locationनई दिल्लीPublished: Feb 11, 2023 03:29:05 pm

Uttarakhand Anti copying law उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून लागू हो गया है। अब सभी भर्ती परीक्षाओं में नकल विरोधी कानून लागू होगा। भर्ती परीक्षाओं में नकल करते हुए और नकल कराते हुए पकड़े जाने पर इस कानून के तहत कड़ी सजा दी जाएगी। जानें नकल विरोधी कानून में क्या सजा मिलेगी।

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राज्यपाल की मंजूरी के बाद उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून लागू, पकड़े जाने पर मिलेगी सख्त सजा
Uttarakhand Anti copying law आखिरकार उत्तराखंड के राज्यपाल ले.ज. गुरमीत सिंह (सेनि.) ने नकल विरोधी कानून’ अध्यादेश को मंजूरी प्रदान कर दी है। उत्तराखंड राज्यपाल की इस सहमति के बाद नकल विरोधी कानून पूरे उत्तराखंड में लागू हो गया। नकल विरोधी कानून के लागू होने के बाद उत्तराखंड CM पुष्कर सिंह धामी ने खुशी जताते हुए कहाकि, बहुत दिनों से हम नकल पर एक कठोर कानून की तैयारी कर रहे थे। इस कानून के तहत अगर कोई नकल करते वक्त पकड़ा जाता है तो वह अगले 10 वर्षों तक परीक्षा में हिस्सा नहीं ले पाएगा। नकल करवाने वाले पकड़े जाने पर उन्हें 10 साल की कैद और उनकी सारी संपत्ति कुर्क होगी। इसके साथ ही उत्तराखंड सरकार ने शुक्रवार शाम को एक बयान जारी करते हुए कहाकि, 12 फरवरी को होने जा रही पटवारी लेखपाल परीक्षा व अन्य सभी भर्ती परीक्षाएं नए कानून के तहत ही आयोजित होगी। बेरोजगार संघ की मांगों पर सहमति बन गई है।
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